वोटर लिस्ट विवाद: दिल्ली में कटे लाखों नामों पर सुप्रीम कोर्ट करेगा 21 सितंबर को सुनवाई
नई दिल्ली: वोटर लिस्ट से नाम हटाए जाने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करने के लिए राजी हो गया है। अदालत इस संबंध में दायर की गई एक याचिका पर आगामी 21 सितंबर को विचार करेगी।
दरअसल, यह याचिका दिल्ली में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) प्रक्रिया के दौरान मतदाता सूची से लोगों के नाम काटे जाने के विरोध में दायर की गई है, जिस पर अब देश की सबसे बड़ी अदालत फैसला लेगी।
सुप्रीम कोर्ट में SIR मामले की सुनवाई सोमवार को तय
चीफ जस्टिस सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने स्पष्ट किया कि वह सोमवार को इस मामले पर सुनवाई करेगी, क्योंकि एसआईआर से जुड़े अन्य संबंधित मामले भी अगले सप्ताह सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हैं।
याचिकाकर्ता की तरफ से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने अदालत में दलील दी कि दिल्ली में मतदाता सूची से जिन 47 लाख लोगों के नाम हटाए गए हैं, उनमें से निर्वाचन आयोग ने 33 लाख लोगों को नोटिस जारी किए हैं।
उन्होंने आगे तर्क दिया कि आयोग ने न तो उन लोगों के नाम सार्वजनिक किए हैं जिन्हें नोटिस भेजे गए हैं और न ही यह स्पष्ट किया है कि किन आधारों पर उनके नाम सूची से हटाए गए हैं। इसके अलावा, तार्किक विसंगतियों और मिलान न हो पाने के कारणों का भी खुलासा नहीं किया गया है।
इसे भी पढ़ें: कनॉट प्लेस बंदी पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: कारोबारियों के नुकसान और मुआवजे पर दिए बड़े निर्देश
गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग ने 31 अगस्त को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट प्रकाशित की थी, जिसमें कुल 1.45 करोड़ मतदाताओं में से 47 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए हैं।
मतदाता सूची के इस विशेष गहन पुनरीक्षण के तहत प्रकाशित ड्राफ्ट सूची में दिल्ली के लगभग तीन में से एक मतदाता का नाम हटाए जाने का मामला सामने आया है।
चुनाव आयोग ने इस पर सफाई देते हुए कहा है कि जांच के दौरान लाखों मतदाताओं का रिकॉर्ड गड़बड़ मिला था। आयोग के मुताबिक, करीब 43.32 लाख से ज्यादा वोटर या तो अपनी जगह छोड़कर कहीं और चले गए थे या वहां मौजूद नहीं थे।
इसके अलावा, 2.82 लाख से ज्यादा वोटरों की मौत हो चुकी थी और लगभग 1.41 लाख लोग ऐसे थे जिनके नाम एक से ज्यादा जगहों की वोटर लिस्ट में दर्ज पाए गए थे, इसी वजह से यह छंटनी की गई।
Discover more from
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
