सुल्तानपुर कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत, मानहानि मामले में दोषमुक्त
भारत सरकार अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व जिला कोऑर्डिनेटर सागर सिंह तोमर ने कहा सत्य और न्याय की जीत हुई
अलीगढ़/सुल्तानपुर। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर स्थित अदालत ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को वर्ष 2018 के मानहानि मामले में दोषमुक्त करार दिया है।
यह मामला कर्नाटक विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान तत्कालीन भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के संबंध में की गई कथित टिप्पणी से जुड़ा था। अदालत के इस फैसले से राहुल गांधी को बड़ी कानूनी राहत मिली है।
इस अवसर पर अनुसूचित जाति आयोग के पूर्व जिला कोऑर्डिनेटर और कांग्रेस नेता सागर सिंह तोमर ने कहा कि राहुल गांधी जी को दोषमुक्त किए जाने से न्यायपालिका के प्रति विश्वास और मजबूत हुआ है।
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उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में हर व्यक्ति को अपनी बात रखने का अधिकार है और किसी भी मामले में अंतिम निर्णय न्यायालय के तथ्यों एवं साक्ष्यों के आधार पर होना चाहिए।
सागर सिंह तोमर ने कहा कि राहुल गांधी लगातार संविधान, लोकतंत्र, सामाजिक न्याय और आम जनता के अधिकारों की आवाज उठा रहे हैं। उन्होंने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं को संविधान और लोकतांत्रिक मूल्यों में विश्वास रखते हुए जनहित के मुद्दों पर संघर्ष जारी रखना चाहिए।
सागर सिंह तोमर ने कहा कि यह फैसला न्यायिक प्रक्रिया में विश्वास रखने वाले सभी लोगों के लिए महत्वपूर्ण है और उन्हें उम्मीद है कि देश में लोकतांत्रिक मूल्यों, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता तथा सामाजिक न्याय की भावना और मजबूत होगी।
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