मानहानि मामला: राहुल गांधी को कोर्ट पेशी से राहत मिलेगी या नहीं, एमपी हाईकोर्ट में सुनवाई आज
राहुल गांधी: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की याचिका पर एमपी हाईकोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगा। राहुल गांधी के खिलाफ शिवराज के बेटे ने केस किया था
नई दिल्ली: कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से जुड़े मानहानि के मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अहम सुनवाई हुई है।
भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट ने मामले में अपना जवाब पेश कर दिया है, जिसके बाद हाईकोर्ट ने राहुल गांधी की अंतरिम राहत की मांग पर बुधवार को सुनवाई तय की है।
आज होने वाली इस सुनवाई में यह साफ हो जाएगा कि ट्रायल कोर्ट में व्यक्तिगत रूप से पेश होने से उन्हें छूट मिलती है या फिर उन्हें सुनवाई के लिए खुद कोर्ट में उपस्थित होना पड़ेगा।
दरअसल, राहुल गांधी के खिलाफ दायर इस मानहानि के प्रकरण में भोपाल की विशेष कोर्ट ने उन्हें व्यक्तिगत उपस्थिति के लिए समन जारी किए थे, जिसके खिलाफ राहुल गांधी की ओर से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर व्यक्तिगत पेशी से छूट देने की मांग की गई थी।
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मंगलवार को इस पर प्रारंभिक चर्चा के बाद हाईकोर्ट के जस्टिस प्रमोद कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने आवेदन पर बुधवार को विस्तृत सुनवाई के निर्देश जारी किए।
यह पूरा मामला साल 2018 का है, जब मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान ने भोपाल की एमपी-एमएलए कोर्ट में राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि का परिवाद दायर किया था।
इस शिकायत में कहा गया था कि झाबुआ की एक चुनावी सभा में राहुल गांधी ने कथित तौर पर पनामा पेपर्स लीक प्रकरण का उल्लेख करते हुए कार्तिकेय चौहान का नाम लिया था, जिससे उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को गहरी क्षति पहुंची।
इस मामले में विशेष कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए राहुल गांधी को समन जारी किए थे, जिसे राहुल गांधी ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। पिछली सुनवाई में हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता को अधीनस्थ कोर्ट का पूरा रिकॉर्ड पेश करने के निर्देश दिए थे।
गौरतलब है कि इस विवाद के बाद राहुल गांधी ने अपनी तरफ से सफाई भी दी थी कि वे दरअसल छत्तीसगढ़ के तत्कालीन मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे का नाम लेना चाहते थे, लेकिन जुबान फिसलने के कारण गलती से उनके मुंह से कार्तिकेय चौहान का नाम निकल गया था।अब सबकी नजरें आज हाईकोर्ट से आने वाले फैसले पर टिकी हैं।
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