रुचिका सिंह पर FIR को लेकर क्या बोले अभिजीत दीपके?
कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके ने पीएम मोदी को गाली देने वाली रुचिका सिंह पर एफआईआर दर्ज करने का विरोध करते हुए इसे पुलिस तंत्र का दुरुप्रयोग बताया है
नई दिल्ली: जंतर-मंतर पर एक प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित तौर पर आपत्तिजनक और अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने वाली रुचिका सिंह के खिलाफ दर्ज एफआईआर (FIR) पर कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के संस्थापक अभिजीत दीपके ने कड़ा रुख अपनाते हुए तीखी प्रतिक्रिया दी है।
अभिजीत दीपके ने इस कार्रवाई पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि केवल गाली देने या अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर किसी व्यक्ति के खिलाफ क्रिमिनल केस दर्ज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि कानूनन गाली देना कोई आपराधिक अपराध (Criminal Offence) नहीं है।
एक वीडियो संदेश के माध्यम से अपनी बात रखते हुए अभिजीत दीपके ने दोहरे मापदंड अपनाने का आरोप लगाया और सवाल किया कि क्या देश में कानून सबके लिए अलग-अलग हैं।
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उन्होंने तंज कसते हुए पूछा कि यदि आम नागरिकों या युवाओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा या गाली देने पर तुरंत एफआईआर दर्ज की जा रही है, तो राजनीतिक दलों के नेताओं और विशेषकर बीजेपी आईटी सेल या सदस्यों के खिलाफ ऐसी कार्रवाई क्यों नहीं की जाती, जो अक्सर विवादित और अभद्र भाषा का इस्तेमाल करते हैं।
दीपके का तर्क था कि यदि कोई भाषा अनुचित है या किसी को उससे बुरा लग सकता है, तो इसके लिए संबंधित व्यक्ति को केवल समझाया जाना चाहिए, न कि पुलिस तंत्र का दुरुपयोग करके युवाओं को इस तरह निशाना बनाया जाना चाहिए।
उल्लेखनीय है कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर हुए एक प्रदर्शन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अपशब्द कहे जाने के मामले में गाजियाबाद की रहने वाली एक शिकायतकर्ता की शिकायत पर नोएडा के एक्सप्रेस-वे थाने में रुचिका सिंह के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की विभिन्न धाराओं (जैसे धारा 352, 353(1) और 356(1)) के तहत जीरो एफआईआर दर्ज की गई थी।
घटना दिल्ली क्षेत्र में होने के कारण इस जीरो एफआईआर को आगे की जांच के लिए दिल्ली पुलिस को ट्रांसफर कर दिया गया है, जिसके बाद से सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक इस पूरे मामले और कानूनी कार्रवाई को लेकर बहस छिड़ी हुई है।
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