खान सर को बड़ी राहत: पटना सिविल कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

खान सर को बड़ी राहत: पटना सिविल कोर्ट ने गिरफ्तारी पर लगाई रोक

खान सर (फैजल खान) को पटना सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जिला जज की अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है और पुलिस से केस डायरी मांगी है।

 

नई दिल्ली: पटना सिविल कोर्ट ने खान ग्लोबल स्टडीज के डायरेक्टर फैजल खान उर्फ खान सर को बड़ी राहत दी है। जिला जज की अदालत में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।

साथ ही, पुलिस से इस मामले की केस डायरी भी मांगी गई है। कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि अगले आदेश या सुनवाई तक संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कोई भी कठोर या दबावपूर्ण कार्रवाई न की जाए।

इससे एक दिन पहले खान सर के वकील अरविंद कुमार मौआर ने जिला सत्र एवं प्रधान न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। गौरतलब है कि खान सर के खिलाफ आर्म्स एक्ट और अन्य आरोपों के तहत प्राथमिकी (FIR) में नाम जोड़ा गया था।

इसी मामले में ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रौशन आनंद और खान सर के दो गार्डों, दीपक कुमार और तालेबर सिंह की याचिका पर भी सुनवाई हुई। प्रथम श्रेणी न्यायिक दंडाधिकारी अनुराग वर्मा की अदालत में दोनों पक्षों ने अपनी दलीलें पेश कीं, जिसके बाद पुलिस से मामले के पूरे सबूत देने को कहा गया है।

इस मामले की अगली सुनवाई 10 जून को तय की गई है। रौशन आनंद के मामले में अदालत ने सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था, जिसके बाद उनकी रिहाई की मांग को लेकर छात्रों ने कैंडल मार्च भी निकाला था।

यह पूरा मामला 2 जून की रात खान सर के कोचिंग संस्थान पर हुए बवाल से जुड़ा है, जिसके बाद दोनों पक्षों की ओर से प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।


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Raja Zaid

"राजा ज़ैद एक जाने-माने पत्रकार हैं। उन्हें देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ राजनीति और सामायिक विषयो की कवरेज का 15 वर्षो से अधिक का अनुभव है।