कोर्ट के आदेश पर रिहा हुए सीजेपी नेता, इन शर्तो पर हुई रिहाई
नई दिल्ली। शनिवार को दिल्ली एयरपोर्ट से हिरासत में लिए गए कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को कोर्ट ने रिहा कर दिया है। कोर्ट ने तीनो नेताओं की रिहाई का आदेश जारी करते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं।
इससे पहले आज दिल्ली पुलिस ने आज तीनों को दिल्ली कैंटोनमेंट पुलिस स्टेशन में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट (SEM) के सामने पेश किया। मजिस्ट्रेट ने तीनों को एक साल तक शांति भंग नहीं करने और 50-50 हजार का बॉन्ड भरने की शर्त पर रिहाई का आदेश दिया।
दिल्ली पुलिस ने एयरपोर्ट से किया था डिटेन:
इससे पहले शनिवार को मुंबई से फ्लाइट में दिल्ली पहुंचे कॉकरोच जनता पार्टी के नेता अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को दिल्ली पुलिस ने एयरपोर्ट से हिरासत में लिया था। तीनो नेताओं के दिल्ली पहुँचने की जानकारी पुलिस के पास पहले से थी।
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इसके बाद दिल्ली पुलिस ने तीनो नेताओं को प्लेन से नीचे उतरने का इंतज़ार नहीं किया और कुछ पुलिस कर्मी प्लेन के अंदर ही पहुंच गए। जहां से अभिजीत दिपके, सौरव दास और आशुतोष रांका को हिरासत में ले लिया गया।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, शांति भंग होने कीआशंका के तहत अभिजीत दिपके, सौरभ दास, आशुतोष रांका को प्रिवेंटिव अरेस्ट में रखा गया। दिल्ली पुलिस ने धारा 107/51 यानी शांति भंग करने की आशंका के चलते तीनों को प्रिवेंटिव अरेस्ट किया। कानून के जानकारों के मुताबिक, प्रिवेंटिव अरेस्ट कानूनी रूप से दंडात्मक कार्रवाई नहीं, बल्कि इसके तहत क्राइम होने की आशंका से हिरासत में लिया जाता है, ताकि संभावित अपराध को टाला जा सके या होने से रोका जा सके।
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