कर्नल सोफिया मामला: सुप्रीम कोर्ट ने MP सरकार को फटकारा
नई दिल्ली: कर्नल सोफिया कुरैशी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर गहरा असंतोष व्यक्त करते हुए कड़ी फटकार लगाई है। मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने राज्य सरकार द्वारा अपने मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी देने में की जा रही देरी पर नाराजगी जताई। कोर्ट ने दो टूक शब्दों में कहा, “बहुत हो चुका अब हमारे आदेश का पालन कीजिए।”
यह पूरा विवाद कैबिनेट मंत्री कुंवर विजय शाह द्वारा भारतीय सेना की अधिकारी कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ की गई “अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण” और आपत्तिजनक टिप्पणियों से जुड़ा है। कर्नल सोफिया ने पिछले साल ‘ऑपरेशन सिंदूर’ (पहलगाम आतंकी हमले के बाद की गई सैन्य कार्रवाई) के दौरान मीडिया को ब्रीफिंग दी थी, जिसके बाद मंत्री ने उनके खिलाफ विवादित बयान दिया था।
सुनवाई के दौरान जब सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि शायद मंत्री महोदय अधिकारी की प्रशंसा करना चाहते थे लेकिन शब्द गलत चुन लिए, तो कोर्ट ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। CJI सूर्यकांत ने टिप्पणी की कि एक अनुभवी राजनेता को पता होता है कि प्रशंसा कैसे की जाती है।
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अदालत ने स्पष्ट किया कि SIT जांच के बाद मुकदमा चलाने की मंजूरी पर फैसला लेने के लिए सरकार को जो दो हफ्ते का समय दिया गया था, वह बीत चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को चार हफ्ते का अंतिम समय देते हुए इस पर निर्णय लेने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मंत्री की माफी केवल कानूनी कार्रवाई से बचने का एक दिखावा मात्र लगती है।
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