नई दिल्ली। दिवाली पर पटाखे चलाये जाने को लेकर देश की सर्वोच्च अदालत ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने 7 और 8 तारीख को ग्रीन पटाखे चलाये जाने की अनुमति दी है। इसके लिए समय भी निर्धारित किया गया है।
इसके बाद 9 तारीख से पटाखे चलाये जाने पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा। इतना ही सुप्रीमकोर्ट ने कुछ साइलेंस ज़ोन भी निर्धारित किये जहां, ग्रीन पटाखे चलने की अनुमति नहीं होगी। इनके 300 मीटर के दायरे में पटाखे जलाने की इजाजत नहीं होगी। इन क्षेत्रों को ‘नो-क्रैकर जोन’ घोषित किया गया है।
इतना ही नहीं सुप्रीमकोर्ट ने अधिकारीयों को आदेश दिया है कि वह आदेश मनवाने के लिए आवश्यक कार्यवाही करे। सुप्रीमकोर्ट ने आदेश के मुताबिक 7 और 8 नवंबर को सुबह 6 से 7 बजे और रात 8 से 10 बजे तक ही ग्रीन पटाखे जला सकते हैं।
कोर्ट ने यह भी कहा है कि जागरूकता फैलाने के लिए बैनर लगाए जाएं और उनमें यह भी बताया जाए कि तय समय के बाद पटाखे जलाने वालों के खिलाफ किस तरह की कार्रवाई की जा सकती है।
सुप्रीमकोर्ट ने जिला मजिस्ट्रेट और कमिश्नरों को आदेश दिए हैं कि वे ग्रीन पटाखों की बिक्री के लिए जगह निर्धारित करें। केवल निर्धारित जगहों पर ही ग्रीन पटाखों की बिक्री की जा सकेगी।
इतना ही नहीं सुप्रीमकोर्ट ने ग्रीन पटाखों की पहचान के लिए जागरूकता के लिए अभियान चलाने का भी निर्देश दिया है। इसके तहत जागरूकता बैनर लगाकर CSIR-NEERI से अनुमोदित ग्रीन पटाखों की पहचान बताई जाएगी।
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"राजा ज़ैद एक जाने-माने पत्रकार हैं। उन्हें देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ राजनीति और सामायिक विषयो की कवरेज का 15 वर्षो से अधिक का अनुभव है।