बड़ा फैसला: पूर्व भाजपा जिला अध्यक्ष सहित 9 दोषियों को आजीवन कारावास
सरपंच चुनाव की रंजिश में हुई हत्या के मामले में अलवर की डीजे कोर्ट ने भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह पाटा समेत नौ आरोपियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है
अलवर: जिला एवं सत्र न्यायालय (डीजे कोर्ट) ने सरपंच चुनाव की रंजिश में वर्ष 2016 में हुए अवतार सिंह हत्याकांड में बड़ा फैसला सुनाते हुए भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह पाटा समेत 9 आरोपियों को उम्रकैद (आजीवन कारावास) की सजा सुनाई है।
इसके साथ ही कोर्ट ने सभी दोषियों पर एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
अदालत ने इस संवेदनशील मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद 22 गवाहों के बयान, मेडिकल रिपोर्ट और अन्य दस्तावेजी साक्ष्यों के आधार पर यह फैसला सुनाया।
सजा सुनाए जाने के बाद भी आरोपियों के चेहरे पर कोई पछतावा नहीं दिखा; पूर्व भाजपा जिलाध्यक्ष इंद्रजीत सिंह कोर्ट परिसर में हंसते हुए नजर आए, वहीं अन्य दोषी मूंछों पर ताव देते हुए बाहर निकले, जिसका वीडियो भी सामने आया है।
दिलचस्प बात यह है कि मुख्य आरोपी इंद्रजीत सिंह रिश्ते में मृतक अवतार सिंह का सगा मामा लगता है।
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अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता अभिमन्यु सिंह चौहान और अजय मोहन मुखिजा के अनुसार, यह खूनी संघर्ष 10 जून 2016 की शाम करीब 6:30 बजे नौगावां थाना क्षेत्र के पाटा गांव में हुआ था।
सरपंच चुनाव में अपनी पसंद के प्रत्याशी की हार से बौखलाए इंद्रजीत सिंह और उसके साथियों ने विजयी प्रत्याशी का समर्थन कर रहे अवतार सिंह और उनके परिजनों पर हथौड़े, तलवार, चाकू, लोहे के पाइप, हॉकी और लाठियों से जानलेवा हमला कर दिया था।
गंभीर रूप से घायल अवतार सिंह को तुरंत जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया।
घटना के बाद परिजनों ने नौगावां थाने में हत्या सहित विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था, जिस पर पुलिस ने गहन जांच के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था।
फैसले के बाद मृतक के बेटे अजयपाल ने संतोष व्यक्त करते हुए कहा कि आज अदालत के इस ऐतिहासिक फैसले से उनके परिवार को 10 साल 18 दिन के लंबे इंतजार के बाद आखिरकार न्याय मिला है।
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