HC की कार्यवाही पर रोक,सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को बड़ी राहत
नई दिल्ली: दिल्ली सुप्रीम कोर्ट ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बड़ी राहत देते हुए आय से अधिक संपत्ति के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट की कार्यवाही पर अंतरिम रोक लगा दी है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने सोमवार को निर्देश दिया कि केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) और प्रवर्तन निदेशालय (ED) इस संबंध में हाई कोर्ट में कोई भी जांच रिपोर्ट दाखिल न करें।
कोर्ट ने हाई कोर्ट को अपनी अगली सुनवाई स्थगित करने का आदेश देते हुए टिप्पणी की कि जब अदालतें कोई निर्देश जारी करती हैं, तो उनसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice) का पालन करने की उम्मीद की जाती है।
कांग्रेस नेता राहुल गांधी की तरफ से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने हाई कोर्ट की गुप्त सुनवाई को गलत बताया, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी है।
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प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों पर जोर
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए कहा कि जब अदालतें कोई भी निर्देश जारी करती हैं, तो यह अपेक्षा की जाती है कि वे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों (Principles of Natural Justice) का पूरी तरह से पालन करें।
राहुल गांधी की ओर से अदालत में पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने हाई कोर्ट में चल रही इस बंद कमरे (इन-कैमरा) की कार्यवाही को कानून के दायरे से बाहर और एक राजनीतिक ‘विच-हंट’ (उत्पीड़न अभियान) करार दिया था।
इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को समझते हुए शिकायतकर्ता और संबंधित जांच एजेंसियों को नोटिस जारी कर दिया है और हाई कोर्ट की कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।
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