शरजील इमाम को बड़ी राहत कोर्ट ने इस आधार पर दी 7 दिनों की अंतरिम जमानत

शरजील इमाम को बड़ी राहत कोर्ट ने इस आधार पर दी 7 दिनों की अंतरिम जमानत

नई दिल्ली: दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने दिल्ली दंगा मामले के आरोपी शरजील इमाम को उनके चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए 7 दिनों की अंतरिम जमानत दी है। हालांकि, भड़काऊ भाषण और यूएपीए से जुड़े मुख्य मामलों में राहत न मिलने के कारण वे फिलहाल जेल में ही रहेंगे।

कड़कड़डूमा कोर्ट ने स्टूडेंट लीडर शरजील इमाम को उनके चचेरे भाई की शादी में शामिल होने के लिए 4 अक्तूबर से 10 अक्तूबर तक की अंतरिम जमानत मंजूर कर ली है, जिसके बाद उन्हें निर्धारित अवधि समाप्त होने पर तय समय पर आत्मसमर्पण करना होगा।

उनके वकील अहमद इब्राहिम ने जानकारी दी है कि यह अस्थायी राहत दिल्ली हाई कोर्ट में 30 सितंबर को होने वाली आगामी सुनवाई से कुछ दिन पहले मिली है, जबकि इससे पहले मार्च में भी उन्हें भाई की शादी में शामिल होने और अपनी बीमार मां की देखभाल के लिए 10 दिनों की अंतरिम जमानत दी गई थी।

वर्ष 2020 में दिल्ली में सीएए विरोधी प्रदर्शनों के दौरान भड़काऊ भाषण देने और हिंसा भड़काने के आरोपी शरजील इमाम पिछले छह सालो से दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद है। उन पर दिल्ली दंगो की बड़ी साजिश रचने के आरोप में कड़े आतंकवाद विरोधी कानून, यानी यूएपीए के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था ।


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Sanjana Kumari

संजना कुमारी: रियल-टाइम खबरों पर मजबूत पकड़ रखने वाली डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और पत्रकार, जो सामाजिक-राजनीतिक, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक घटनाक्रमों को डिजिटल दर्शकों के लिए सटीक व आकर्षक बनाती हैं