अभिषेक बनर्जी के बैंक खातों पर कोलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर हटी रोक

अभिषेक बनर्जी के बैंक खातों पर कोलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश पर हटी रोक

नई दिल्ली: टीएमसी के महासचिव अभिषेक बनर्जी केपर्सनल बैंक अकाउंट पर डेबिट से जुड़ी पाबंदियां लगाने वाले बैंक ने सोमवार को कलकत्ता हाईकोर्ट को बताया कि पाबंदियां हटा दी गई हैं। और अभिषेक बनर्जी के डेबिट कार्ड फिर से चालू कर दिए गए हैं। बैंक की ओर से पाबंदियां लगाए जाने के बाद अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट का रुख किया था।

अभिषेक बनर्जी की ओर से बैंक अधिकारियों पर आरोप लगाया गया था कि बैंक ने बिना जानकारी दिए उनका पर्सनल अकाउंट फ्रीज कर दिया है। डेबिट और क्रेडिट कार्ड ब्लॉक कर दिए गए थे। यह सब तब हुआ जब इसी महीने की शुरुआत में सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें आंखों के इलाज के लिए अमेरिका जाने की अनुमति दी थी।

अभिषेक बनर्जी को राहत

सोमवार को जब मामले की हाईकोर्ट में सुनवाई हुई ईसी (KYC) अपडेट न होने के कारण अभिषेक बनर्जी के बैंक अकाउंट और कार्ड पर रोक लगाई गई थी।

सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान बैंक ने जस्टिस राव की बेंच को बताया कि नियमों के तहत यह कार्रवाई की गई थी। इसलिए बैंक ने उनके अकाउंट और डेबिट-क्रेडिट कार्ड को फिर से चालू कर दिया है।

बैंक के वकील ने कोर्ट को यह भी बताया कि अभिषेक बनर्जी का अकाउंट कुछ समय के लिए फ्रीज किया गया था और बैंक अधिकारियों ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया था।

बैंक के वकील ने बताया कि बनर्जी का नाम एक अन्य मामले में आने के कारण सामान्य प्रक्रिया के तहत उनका अकाउंट कुछ समय के लिए फ्रीज किया गया था, जिसे अब चालू कर दिया गया है। बैंक की यह दलील सुनने के बाद जस्टिस राव ने इस मामले को पूरी तरह समाप्त कर दिया।

हाईकोर्ट ने बैंक को दी नसीहत

जस्टिस राव ने बैंकों को सलाह दी कि अभिषेक बनर्जी या किसी भी ग्राहक का अकाउंट फ्रीज करने और कार्ड रोकने से पहले उन्हें इसकी वजह की जानकारी जरूर दी जाए।


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Muskan Asif

मुस्कान आसिफ़ (ZH7TV) एक अनुभवी और रचनात्मक कंटेंट, डायनेमिक डिजिटल एडिटोरियल प्रोफेशनल पत्रकार हैं। जो बड़ी और असरदार खबरों का सटीक विश्लेषण करने में माहिर हैं। वे अपने नेटवर्क की पहुँच बढ़ाने के लिए बेहद आकर्षक वीडियो, टेक्स्ट और इंटरैक्टिव डिजिटल कंटेंट तैयार करती हैं।