CJP के नेता अभिजीत दिपके को मिली जमानत, कोर्ट से मिली बड़ी राहत
नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी के संस्थापक अभिजीत दिपके को दिल्ली पुलिस द्वारा एहतियातन हिरासत में लिए जाने के बाद शनिवार को स्पेशल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट SEM की अदालत से सशर्त जमानत मिल गई है।
पुलिस ने कानून व्यवस्था और शांति भंग होने की आशंका के तहत दिपके को गिरफ्तार कर मंदिर मार्ग पुलिस स्टेशन में पेश किया था जहां उनकी लीगल टीम पहले से ही मौजूद थी।
अदालत ने उन्हें जेल भेजने के बजाय भविष्य में शांति व्यवस्था बनाए रखने का बॉन्ड मुचलका भरने की शर्त पर रिहा करने का आदेश दिया है, जिस पर हस्ताक्षर करने के बाद उनकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू की गई।
दूसरी ओर ‘लहरा दो तिरंगा’ मार्च के दौरान महिला प्रदर्शनकारियों के साथ दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए कथित दुर्व्यवहार और शारीरिक हिंसा का मामला अब काफी गरमा गया है।
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इस संवेदनशील विषय को लेकर वामपंथी दल सीपीआई CPI की वरिष्ठ नेता एनी राजा के नेतृत्व में एक विशेष प्रतिनिधिमंडल ने अतिरिक्त डीसीपी Addl. DCP से मुलाकात की।
पुलिस कमिश्नर से समय की मांग
एनी राजा ने बताया कि उन्होंने पुलिस प्रशासन के सामने आंदोलनकारी महिलाओं के उत्पीड़न से जुड़े सभी गंभीर और जरूरी बिंदुओं को मजबूती से रखा है। उन्होंने अधिकारियों से सख्त लहजे में मांग की है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और जवाबदेही तय करने के लिए वे जल्द से जल्द दिल्ली पुलिस कमिश्नर से मुलाकात का समय तय करवाएं।
उन्होंने आश्वासन दिया कि दो दिनों के भीतर दिल्ली पुलिस आयुक्त से मुलाकात का समय दिला दिया जाएगा। इसी आश्वासन के आधार पर हम आज अपना प्रदर्शन समाप्त कर रहे हैं। लेकिन अगर उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया, तो हम फिर वापस आएंगे।
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