खान सर की अग्रिम जमानत पर फैसला टला, कोर्ट ने IO से मांगी रिपोर्ट
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खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर अब 3 जुलाई को सुनवाई, अदालत ने सुरक्षा गार्डों के हथियारों के लाइसेंस संबंधी दस्तावेज किए तलब
पटना: मुसल्लहपुर हाट स्थित खान ग्लोबल स्टडीज के संचालक फैजल खान उर्फ खान सर की अग्रिम जमानत याचिका पर अब 3 जुलाई को सुनवाई होगी।
पटना सिविल कोर्ट ने कोचिंग विवाद से जुड़े इस मामले में खान सर के दोनों निजी सुरक्षा गार्डों के हथियारों के लाइसेंस की वैधता से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया है। सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष ने अदालत को बताया कि 2 जून की रात हुई घटना में दोनों गार्ड अवैध हथियार लेकर मौजूद थे और दहशत फैलाने के उद्देश्य से फायरिंग की गई थी।
जबकि खान सर के अधिवक्ता ने इन आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि दोनों सुरक्षा गार्डों के हथियार पूरी तरह लाइसेंसी हैं और पुलिस ने जांच के दौरान इन्हें जब्त कर लिया था।
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दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले के अनुसंधानकर्ता (आईओ) को जब्त दस्तावेज 3 जुलाई को पेश करने का निर्देश दिया है, साथ ही अगली सुनवाई तक फैजल खान की गिरफ्तारी पर लगी अंतरिम रोक को बरकरार रखा है।
इससे पहले 27 जून को हुई सुनवाई में अदालत ने अद्यतन केस डायरी के अध्ययन के लिए समय दिया था, जिसके बाद अब 3 जुलाई को लाइसेंस संबंधी दस्तावेज पेश होने पर इस अग्रिम जमानत याचिका पर विस्तृत सुनवाई होने की संभावना है।
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