दिल्ली हाईकोर्ट का कड़ा रुख: फटकार के बाद सीजेपी नेताओं ने वापस ली याचिका
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को सौरभ दास और आशुतोष रांका की न्यायिक हिरासत को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान अदालत ने याचिका के आधार और तरीके पर गहरी नाराजगी जताते हुए याचिकाकर्ताओं को जमकर फटकार लगाई।
कोर्ट के इस सख्त रुख और तीखी टिप्पणियों को देखते हुए सीजेपी नेताओं ने बिना किसी बहस के अपनी याचिका तुरंत वापस ले ली, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।
इससे पहले सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से सीधा सवाल किया कि वैकल्पिक कानूनी उपाय मौजूद होने के बावजूद सीधे हाईकोर्ट का दरवाजा क्यों खटखटाया गया।
निजी स्वतंत्रता सर्वोपरि, पर कानूनी रास्तों का सम्मान जरूरी
कोर्ट ने टिप्पणी करते हुए कहा व्यक्ति की स्वतंत्रता सर्वोपरि है लेकिन जब कानून में पहले से ही अन्य कानूनी रास्ते उपलब्ध हैं तो उनका इस्तेमाल क्यों नहीं किया जा रहा आप दो घंटे के भीतर अदालत पहुंच गए।
अदालत ने यह भी कहा कि अगर वे चाहें तो मामले को छुट्टियों के बाद के लिए टाला जा सकता है या वे उचित आवेदन दाखिल कर सकते हैं।
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कोर्ट ने रेखांकित किया कि शांति भंग की आशंका और मजिस्ट्रेट के अधिकारों से जुड़ी बहस को उचित कानूनी मंच पर उठाया जाना चाहिए, जबकि वर्तमान मामला केवल बॉन्ड भरने की अनिवार्यता तक सीमित है।
रमजिस्ट्रेट के अधिकारों से जुड़ी बहस को उचित कानूनी मंच पर उठाया जाना चाहिए, जबकि वर्तमान मामला केवल बॉन्ड भरने की अनिवार्यता तक सीमित है।
प्रिवेंटिव कस्टडी का मनमाना इस्तेमाल नहीं
सौरभ दास और आशुतोष रांका की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिक चिमनी ने अदालत में दलील दी कि निवारक हिरासत प्रिवेंटिव कस्टडी का इस्तेमाल मनमाने ढंग से नहीं किया जा सकता।
उन्होंने कहा कि नए ज़मानतदारों को जांच किए बिना ही खारिज कर दिया गया और आशंका जताई कि याचिका वापस लेने पर उन्हें दोबारा खारिज कर दिया जाएगा।
मामले में दिल्ली पुलिस की ओर से एएसजी चेतन शर्मा और केंद्र सरकार के वकील आशीष दीक्षित पेश हुए। दलीलें सुनने के बाद हाईकोर्ट ने सुनवाई 5 मिनट के लिए स्थगित कर दी और वकील को निर्देश दिया कि वे अपील दाखिल करने को लेकर अपने मुवक्किल से बातचीत कर फैसला लें।
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