चारा घोटाला: लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
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चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव की जमानत रद्द करने से इनकार करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पटना हाईकोर्ट से अगले छह महीने के भीतर उनकी अपील पर सुनवाई पूरी करने का अनुरोध किया है
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को बड़ी राहत देते हुए चारा घोटाला मामले में उनकी जमानत रद्द करने से साफ इनकार कर दिया है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) द्वारा दायर की गई जमानत रद्द करने की याचिका पर सुनवाई करते हुए देश की सर्वोच्च अदालत ने यह महत्वपूर्ण फैसला सुनाया।
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शीर्ष अदालत ने अपने निर्णय में स्पष्ट कहा कि लालू प्रसाद यादव को जमानत मिले हुए काफी लंबा समय बीत चुका है और वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए इस मामले में किसी भी तरह का हस्तक्षेप करने का कोई ठोस कारण नजर नहीं आता है।
इसके साथ ही, सुप्रीम कोर्ट ने मामले की कानूनी प्रक्रिया को गति देने के लिए पटना हाईकोर्ट से एक विशेष अनुरोध भी किया है। अदालत ने हाईकोर्ट से कहा है कि लालू प्रसाद यादव से जुड़ी इस अपील पर अगले छह महीने के भीतर सुनवाई पूरी कर ली जाए, ताकि लंबे समय से चल रहे इस मामले का जल्द से जल्द निस्तारण हो सके।
सुप्रीम कोर्ट के इस रुख से लालू प्रसाद यादव और उनके समर्थकों को बड़ी कानूनी राहत मिली है, क्योंकि सीबीआई लगातार उनकी जमानत का विरोध करते हुए उन्हें दोबारा जेल भेजने की मांग कर रही थी।
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