‘भारत छोड़ो’ नोटिस के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंचे इमरान खान
नई दिल्ली: बॉलीवुड अभिनेता इमरान खान ने फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर (FRRO) द्वारा दिए गए ‘भारत छोड़ो नोटिस’ के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट में एक याचिका दायर की है।
उन्होंने संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का हवाला देते हुए इस सरकारी कदम को पूरी तरह गलत और मनमाना बताया है। अभिनेता का कहना है कि उन्हें बिना किसी पूछताछ, बिना किसी ठोस कारण या बिना किसी कानूनी उल्लंघन का सबूत दिए अचानक देश छोड़ने का आदेश थमा दिया गया।
पुलिस के हर निर्देश का पालन करने का दावा
जिससे उन्हें अपना पक्ष रखने का कोई मौका नहीं मिला। इमरान खान ने अपनी हिरासत पर भी कड़ा विरोध जताया और साफ किया कि जब वे उस जगह पहुंचे थे तो वहां न तो कोई भीड़ जमा थी और न ही वे किसी प्रतिबंधित क्षेत्र या बैरिकेड के अंदर गए थे, बल्कि उन्होंने वहां से चले जाने के पुलिस के हर निर्देश का पूरी तरह पालन किया था।
जब मीडिया ने उन्हें घेर लिया तो उन्हें हिरासत में ले लिया गया। इमरान ने इमिग्रेशन एक्ट के किसी भी नियम का उल्लंघन नहीं किया है। इमरान 2 साल की उम्र से भारत में शांति से रह रहे हैं। इमरान खान ने पिटीशन के जरिए कहा है कि उन्हें इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि वह एक पब्लिक फिगर हैं।
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याचिका के अनुसार ये नोटिस IFA और इसके तहत बने नियमों व आदेशों के “उल्लंघन” पर आधारित है, हालांकि इसमें यह नहीं बताया गया है कि किन प्रावधानों का उल्लंघन हुआ है। याचिका में ये भी कहा गया है कि खान का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं रहा है।
नोटिस पर तुरंत रोक की मांग
अभिनेता इमरान खान की याचिका में एफआरआरओ नोटिस को मनमाना बताते हुए तुरंत रोक की मांग की गई है। वकीलों के अनुसार, नोटिस में किसी नियम उल्लंघन सुरक्षा रिपोर्ट या डेटा का उल्लेख नहीं है। इसे लागू करना संविधान और न्याय के सिद्धांतों का अपमान होगा।
अभिनेता इमरान खान की याचिका के मुताबिक, यह नोटिस कानून का सही इस्तेमाल नहीं बल्कि शक्तियों का तानाशाही और मनमाना दुरुपयोग है। उन्होंने आरोप लगाया कि किसी निजी एजेंडे को पूरा करने, जनता को खुश करने या विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए उन्हें केवल एक आसान ‘बलि का बकरा’ बनाया जा रहा है।
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