राघव चड्ढा को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका, अंतरिम राहत देने से इनकार

राघव चड्ढा को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ा झटका, अंतरिम राहत देने से इनकार

दिल्ली हाईकोर्ट ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए उन्हें फिलहाल कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है

 

नई दिल्ली:  हाईकोर्ट ने राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की पर्सनैलिटी राइट्स से जुड़ी याचिका पर फिलहाल कोई भी अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया है।

अदालत ने स्पष्ट तौर पर कहा कि इस मामले में कोई पर्सनैलिटी राइट्स शामिल नहीं है। हालांकि, कोर्ट ने उन पांच चुनिंदा पोस्ट और दस्तावेजों को हटाने का आदेश पहले ही दे दिया है, जो प्रथम दृष्टया मानहानिकारक प्रतीत हो रहे थे।

सुनवाई के दौरान जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की पीठ ने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ किया कि सोशल मीडिया पर मौजूद बाकी का कंटेंट मानहानि की कैटेगरी में नहीं आता है, इसलिए बचे हुए पोस्ट पर फिलहाल कोई भी अंतरिम आदेश जारी नहीं किया जाएगा।

दरअसल, सांसद राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया पर अपने नाम और तस्वीरों के गलत इस्तेमाल तथा आपत्तिजनक पोस्ट को हटाने की मांग करते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाया था।

इस पर कोर्ट ने अपनी महत्वपूर्ण टिप्पणी में स्पष्ट किया कि समाज में राजनीतिक नेताओं की होने वाली आलोचना और आम जनता की अभिव्यक्ति की आजादी के बीच एक सही संतुलन बनाए रखना बेहद जरूरी है, और इसी वजह से बाकी बचे कंटेंट पर कोई अंतरिम रोक नहीं लगाई गई है।


Discover more from

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

Sanjana Kumari

संजना कुमारी: रियल-टाइम खबरों पर मजबूत पकड़ रखने वाली डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और पत्रकार, जो सामाजिक-राजनीतिक, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक घटनाक्रमों को डिजिटल दर्शकों के लिए सटीक व आकर्षक बनाती हैं