यूपी में वक्फ की 31 हजार से अधिक संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द

यूपी में वक्फ की 31 हजार से अधिक संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन रद्द

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में अवैध और अनियमित वक्फ संपत्तियों पर सरकार और प्रशासन ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है।

प्रदेश में व्यापक स्तर पर की गई कार्रवाई के तहत 31 हजार से अधिक वक्फ संपत्तियों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है। इस कड़े कदम के बाद राज्य की कई पुरानी दरगाहों, कब्रिस्तानों और अन्य धार्मिक संपत्तियों पर संकट मंडराने लगा है।

इस पूरी प्रक्रिया के शुरुआती दौर में वक्फ संपत्तियों के वैध पंजीकरण और आवश्यक दस्तावेज पेश करने के लिए 6 महीने का समय निर्धारित किया गया था।

हालांकि, उत्तर प्रदेश सुन्नी और शिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड की विशेष अपील को स्वीकार करते हुए वक्फ ट्रिब्यूनल ने राहत देते हुए पंजीकरण की इस समय-सीमा को 6 महीने के लिए और बढ़ा दिया था।

प्रशासन द्वारा दी गई यह अतिरिक्त मियाद भी अब अपने अंतिम चरण में है और अगले महीने 5 जून को समाप्त हो रही है। तय तारीख तक वैध पंजीकरण न होने की स्थिति में बची हुई विवादित या गैर-पंजीकृत संपत्तियों पर भी विधिक कार्रवाई की तलवार लटक रही है।


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Raja Zaid

"राजा ज़ैद एक जाने-माने पत्रकार हैं। उन्हें देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ राजनीति और सामायिक विषयो की कवरेज का 15 वर्षो से अधिक का अनुभव है।