आज एक अगस्त से बदल जाएंगे कई नियम, क्या होगा आप पर असर
अगस्त 2026 से रसोई बजट रेल टिकट बुकिंग टैक्स फाइलिंग और बैंकिंग नियमों में कई बड़े बदलाव लागू हो गए है जिनका सीधा असर आम आदमी की जेब और कामकाज पर पड़ेगा
नई दिल्ली: अगस्त 2026 से देश भर में रसोई बजट, रेल यात्रा, टैक्स फाइलिंग और बैंकिंग कामकाज से जुड़े कई अहम आर्थिक और प्रशासनिक नियम बदल गए हैं। तेल विपणन कंपनियों ने 1 अगस्त से एलपीजी गैस सिलेंडरों की कीमतों की समीक्षा कर नई दरें जारी कर दी हैं।
वहीं, भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट बुकिंग प्रक्रिया को सुलभ बनाते हुए रिजर्वेशन काउंटरों पर टोकन वितरण काउंटर खुलने के समय शुरू करने का नया नियम लागू किया है, जिससे लंबी लाइनों और समय की बर्बादी से राहत मिलेगी। इसके साथ ही, ऑनलाइन बुकिंग में बॉट्स और ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए ओटीपी के जरिए -आधारित सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है।
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टैक्स के मोर्चे पर, वित्त वर्ष 2026-27 के लिए वेतनभोगी कर्मचारियों और नॉन-ऑडिट करदाताओं के लिए आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख 31 जुलाई बीत चुकी है, और अब चूकने वालों को धारा 234F के तहत 5,000 रुपये तक की लेट फीस चुकानी होगी, जबकि बिना ऑडिट वाले व्यवसायों के लिए अंतिम तिथि 31 अगस्त है।
बैंकिंग और निवेश क्षेत्र में 1 अगस्त से सीकेवाईसी 2.0 (सेंट्रल केवाईसी) प्रणाली लागू की गई है, जिसके तहत ग्राहकों को 14 अंकों का एक यूनिक सीकेवाईसी नंबर मिलेगा जिससे बार-बार दस्तावेज जमा करने की झंझट खत्म होगी।
इसके अलावा, क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव, जीएसटी के ई-इनवॉयस और ई-वे बिल नियमों में सख्ती, इंडिया पोस्ट की स्पीड पोस्ट दरों में संशोधन और अगस्त महीने में विभिन्न त्योहारों व सप्ताहांत को मिलाकर कुल 14 दिन बैंक बंद रहने जैसे बड़े बदलाव शामिल हैं।
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