शिक्षा निदेशक ने 9 नए कड़े नियम जारी किये ,राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के आने पर रोक
नई दिल्ली: राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सरकारी स्कूलों में बच्चो की सुरक्षा, और प्राइवेसी के लिए सख्त नियम जारी किए हैं। नए नियमो के अनुसार अब प्रधानाचार्य की इजाजत के बिना किसी बाहरी व्यक्ति स्कूल के अंदर नहीं जा सकेगा। स्कूल आने वाले हर व्यक्ति को विजिटर रजिस्टर में अपना नाम और जानकारी लिखनी होगी। इसके आलावा बिना अनुमति के किसी भी बाहरी व्यक्ति को क्लास लेब लाइब्रेरी हॉस्टल खेल के मैदान या टॉयलेट वाले इलाके में जाने की पूरी मनाही होगी।
स्कूलों में विद्यार्थियों, शिक्षकों और गतिविधियों की फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू या लाइव स्ट्रीमिंग के लिए अब प्रधानाचार्य की पूर्व अनुमति अनिवार्य कर दी गई है, ताकि बच्चों की निजता, गरिमा और सुरक्षा प्रभावित न हो।
स्कूलों में नियमों का सख्ती से पालन करने के दिए गए निर्देश
साथ ही, स्कूल प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं कि यदि कोई व्यक्ति बिना अनुमति परिसर में प्रवेश करता है, जाने से इनकार करता है या अनधिकृत रिकॉर्डिंग की कोशिश करता है, तो इसकी सूचना तुरंत स्थानीय पुलिस और जिला शिक्षा अधिकारी को दी जाए।
माध्यमिक शिक्षा निदेशक ललित कुमार ने स्कूलों के लिए सुरक्षा से जुड़े कड़े निर्देश जारी किये है। इन नियमो के तहत प्राधनाचार्य किसी भी ऐसे बाहरी व्यक्ति को स्कूल में आने से रोक नहीं सकते है जिससे सुरक्षा अनुशासन या पढाई का माहौल ख़राब होने का डर हो।
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आदेश में कहा गया है की लापरवाही होने पर पॉक्सो एक्ट और भारतीयों न्याय संहिता जैसी गंभीर धाराओं के तहत कड़ी कार्यवाई की जाएगी। सभी अधिकारियो को इन नियमो का सख्ती से पालन करने और निगरानी रखने का आदेश दिया गया है।
अलवर में CJP के आशुतोष रांका के सरकारी स्कूल की कमियां दिखाने और जयपुर में मूक बधिर बच्चों के स्कूल की हालत की तस्वीरों के सामने आने से बहुत नाराज हैं। कदर खफा हैं सरकारी अधिकारियो ने रविवार की छुट्टी के दिन यह नया आदेश निकाला है।
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