क्या है दोहरी नागरिकता का मामला, जिसमें राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश
नई दिल्ली(राजा ज़ैद)। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के खिलाफ कथित दोहरी नागरिकता के मामले में FIR दर्ज करने का ऐतिहासिक आदेश दिया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी की पीठ ने कर्नाटक के भाजपा कार्यकर्ता एस. विग्नेश शिशिर द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई करते हुए जारी किया।
याचिकाकर्ता का आरोप है कि राहुल गांधी के पास ब्रिटिश नागरिकता है और उन्होंने यूके में पंजीकृत कंपनी ‘बैकऑप्स लिमिटेड’ के दस्तावेजों में खुद को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया था। शिशिर ने दावा किया कि उनके पास ब्रिटिश सरकार के आधिकारिक ईमेल और दस्तावेज हैं जो इस दावे की पुष्टि करते हैं कि राहुल गांधी के पास यूके का पासपोर्ट है।
अदालत ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए रायबरेली के कोतवाली थाने को तत्काल FIR दर्ज करने और मामले की गहन जांच करने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को यह छूट भी दी है कि यदि आवश्यक हो तो वह इस संवेदनशील मामले की जांच केंद्रीय एजेंसी या सीबीआई (CBI) को सौंप सकती है।
इससे पहले, जनवरी 2026 में लखनऊ की एक विशेष एमपी/एलए कोर्ट ने इस याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया था कि नागरिकता से जुड़े विवादों का निपटारा करना उसके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। हालांकि, हाई कोर्ट ने इस फैसले को पलटते हुए कहा कि आरोपों की जांच अनिवार्य है क्योंकि यह राष्ट्रीय सुरक्षा और सांसद की पात्रता से जुड़ा विषय है।
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कांग्रेस की ओर से इस आदेश पर तीखी प्रतिक्रिया आई है और राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सहित कई नेताओं ने इसे राजनीति से प्रेरित बताया है। उनका तर्क है कि इसी तरह की याचिकाएं 2019 में सुप्रीम कोर्ट और 2025 में हाई कोर्ट द्वारा पहले ही खारिज की जा चुकी हैं।
यदि यह आरोप साबित होते हैं, तो राहुल गांधी की संसद सदस्यता और चुनाव लड़ने की पात्रता पर बड़ा संकट खड़ा हो सकता है, क्योंकि भारतीय कानून के अनुसार कोई भी भारतीय नागरिक एक ही समय में किसी दूसरे देश की नागरिकता नहीं रख सकता। फिलहाल पुलिस को मामले की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट पेश करने को कहा गया है।
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