01 मई से बेकार हो सकता है आपका पैन कार्ड, आज ही कर लें ये काम
ब्यूरो। 01 मई से पैन कार्ड के इस्तेमाल को लेकर आयकर विभाग नियम बदलने जा रहा है। आयकर विभाग ने पैन कार्ड धारकों के लिए एक महत्वपूर्ण चेतावनी जारी की है, जिसके अनुसार यदि 30 अप्रैल, 2026 तक पैन को आधार कार्ड से लिंक नहीं किया गया, तो 1 मई से आपका पैन कार्ड ‘निष्क्रिय’ हो सकता है।
सरकार ने लंबे समय से पैन-आधार लिंकिंग को अनिवार्य कर रखा है और अब इसकी अंतिम समय सीमा समाप्त होने के करीब है। यदि आपका पैन कार्ड एक बार बेकार घोषित हो गया, तो आप न केवल आयकर रिटर्न (ITR) दाखिल करने में असमर्थ होंगे, बल्कि आपके लंबित रिफंड भी रुक जाएंगे।
इसके अलावा, बैंक खाता खोलने, बड़ी नकद राशि जमा करने या म्यूचुअल फंड और स्टॉक मार्केट में निवेश करने जैसे वित्तीय कार्यों में भी भारी बाधा आएगी क्योंकि बिना सक्रिय पैन के ये प्रक्रियाएं पूरी नहीं हो पाती हैं।
पैन कार्ड को निष्क्रिय होने से बचाने के लिए करदाताओं को इनकम टैक्स की आधिकारिक ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर ₹1,000 की विलंब शुल्क के साथ आधार लिंक करने की प्रक्रिया पूरी करनी होगी।
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जिन लोगों का पैन पहले से लिंक है, वे पोर्टल पर ‘लिंक आधार स्टेटस’ के जरिए अपनी स्थिति की जांच कर सकते हैं। यह ध्यान रखना आवश्यक है कि पैन निष्क्रिय होने पर टीडीएस (TDS) और टीसीएस (TCS) की दरें भी सामान्य से अधिक (20% तक) कट सकती हैं।
ऐसे में 1 मई की समय सीमा से पहले इस महत्वपूर्ण कार्य को निपटाना बेहद जरूरी है, अन्यथा वित्तीय लेनदेन में भारी परेशानी और कानूनी पेचीदगियों का सामना करना पड़ सकता है।
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