IRCTC केस: दिल्ली कोर्ट का आदेश, 19 नवंबर को पेश हों तेजस्वी और राबड़ी देवी
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नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को आईआरसीटीसी होटल घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव को बड़ी राहत दी है।
राउज एवेन्यू कोर्ट ने मामले में औपचारिक रूप से आरोप तय करने के लिए राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से राबड़ी देवी के असमर्थ रहने और तेजस्वी यादव की फ्लाइट में देरी होने के चलते अदालत ने दोनों को उस दिन की पेशी से छूट दे दी और मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर के लिए तय कर दी।
जबकि इस दौरान लालू प्रसाद यादव के वकील ने अदालत को जानकारी दी कि दिल्ली हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आरोप तय करने के आदेश को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर ईडी को नोटिस जारी कर 3 दिसंबर तक सुनवाई टालने का अनुरोध करने की छूट दी है।
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दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने जमीन के बदले नौकरी मामले में सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि जिन आरोपियों को हाई कोर्ट से कोई अंतरिम राहत या रोक नहीं मिली है, उन्हे अगली सुनवाई पर अदालत में हाजिर होना पड़ेगा।
इससे पहले सितंबर में, विशेष न्यायधीश विशाल गोगने ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव समेत अन्य आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग रोकथाम कानून के तहत आरोप तय किए थे। अदालत का मानना है कि शुरुआती जांच और सबूतों के आधार पर इन नेताओं के खिलाफ वित्तीय हेरफेर का मामला पूरी तरह बनता है।
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