विदेश जाने की अनुमति के लिए हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीमकोर्ट पहुंचे अभिषेक बनर्जी
नई दिल्ली। इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति वाली याचिका कोलकाता हाईकोर्ट से रद्द होने के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीमकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।
इससे पहले अभिषेक बनर्जी ने कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दायर कर विदेश जाने की अनुमति मांगी थी। कोलकाता हाईकोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की याचिका यह कहते हुए ख़ारिज कर दी थी कि अभिषेक बनर्जी SSKM अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के सामने अपनी मेडिकल स्थिति की जांच कराने के लिए तैयार नहीं थे।
कोर्ट ने अभिषेक बनर्जी की याचिका ख़ारिज करते हुए यह भी कहा था कि मेडिकल बोर्ड की विशेषज्ञ राय के आधार पर ही विदेश जाकर इलाज कराने की जरूरत का आकलन किया जा सकता है।
इतना ही नहीं हाईकोर्ट ने कहा कि अगर अभिषेक बनर्जी मेडिकल बोर्ड के सामने पेश होते, तो मेडिकल विशेषज्ञों की राय के आधार पर अदालत यह जांच कर सकती थी कि उन्हें आंखों के इलाज के लिए विदेश जाने की वास्तव में जरूरत है या नहीं।
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अभिषेक बनर्जी के वकीलों का तर्क है कि उन्हें पहले भी विदेश में सर्जरी और चिकित्सा का अनुभव रहा है और वे अपनी पसंद के विशेषज्ञ डॉक्टर से इलाज जारी रखना चाहते हैं। दूसरी ओर, राज्य सरकार और विपक्षी पक्षों ने इस आधार पर विरोध किया है कि उनके खिलाफ कई आपराधिक मामले लंबित हैं और देश में भी पर्याप्त चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध हैं।
क्या है मामला:
यह पूरा कानूनी विवाद तृणमूल कांग्रेस (TMC) के सांसद अभिषेक बनर्जी द्वारा अपनी आंखों के इलाज के लिए विदेश (विशेषकर अमेरिका के जॉन्स हॉपकिंस अस्पताल) जाने की अनुमति मांगने से जुड़ा है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान कथित भड़काऊ बयानों से जुड़े एक आपराधिक मामले में कलकत्ता हाईकोर्ट ने उन्हें बिना अनुमति विदेश यात्रा करने पर रोक लगाई थी।
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