कर्नाटक चुनाव के दौरान दिए गए एक बयान के मामले में पंजाब की संगरूर अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ 15,000 रुपये का जमानती वारंट जारी कर 19 सितंबर को पेश होने का आदेश दिया है
पंजाब: संगरूर की एक अदालत ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ जमानती वारंट जारी करते हुए उन्हें 19 सितंबर 2026 को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का आदेश दिया है। अदालत के निर्देशानुसार, खड़गे को खुद अदालत में उपस्थित होकर जमानत लेनी होगी और उपस्थित न होने पर उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया जा सकता है।
यह पूरा मामला वर्ष 2023 का है, जब संगरूर निवासी और बजरंग दल से जुड़े हितेश भारद्वाज ने शिकायत दर्ज कराई थी। शिकायत में कर्नाटक विधानसभा चुनाव के दौरान खड़गे द्वारा दिए गए उस बयान का हवाला दिया गया है, जिसमें उन्होंने बजरंग दल की तुलना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) से करते हुए कांग्रेस की सरकार बनने पर उस पर प्रतिबंध लगाने की बात कही थी।
अदालत ने इस मामले में मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ 15,000 रुपये का जमानती वारंट जारी किया है। शुरुआत में इस मामले को सिविल प्रकृति का माना गया था, लेकिन अब अदालत ने इसे आपराधिक प्रकृति का मानते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है।
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संजना कुमारी: रियल-टाइम खबरों पर मजबूत पकड़ रखने वाली डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और पत्रकार, जो सामाजिक-राजनीतिक, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक घटनाक्रमों को डिजिटल दर्शकों के लिए सटीक व आकर्षक बनाती हैं