दिल्ली कोर्ट का फैसला: ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ का एक्स हैंडल बहाल करने का आदेश
दिल्ली हाईकोर्ट ने केंद्र के प्रतिबंध आदेश को रद्द करते हुए सोशल मीडिया पर नीट परीक्षा और सामाजिक मुद्दों पर व्यंग्य करने वाले ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ के ‘एक्स’ हैंडल को तुरंत बहाल करने का निर्देश दिया है
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने सोशल मीडिया पर सक्रिय ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ (CJP) के ‘एक्स’ (ट्विटर) हैंडल को तुरंत बहाल करने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति स्वर्ण कांता शर्मा की पीठ ने केंद्र सरकार द्वारा इस अकाउंट को ब्लॉक करने के आदेश को रद्द कर दिया। यह याचिका CJP के संस्थापक अभिजीत दिपके द्वारा दायर की गई थी।
सुनवाई के दौरान सरकार की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने दलील दी कि नीट (NEET 2026) परीक्षा के दोबारा आयोजन से पहले ‘अराजकता’ और गलत सूचनाओं को फैलने से रोकने के लिए 21 मई को यह अकाउंट ब्लॉक किया गया था।
हालांकि, हाईकोर्ट ने सरकार के इस तर्क को खारिज करते हुए कहा कि परीक्षा से जुड़ी केंद्र की चिंताएं अब प्रासंगिक नहीं हैं।
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कोर्ट ने स्पष्ट किया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध तभी लगाया जा सकता है जब कोई ठोस और तात्कालिक खतरा हो, जो इस मामले में नहीं था।
अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि व्यंग्य और आलोचना भी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में आते हैं और सरकार को नागरिकों के ऑनलाइन विचारों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्ति का उपयोग नहीं करना चाहिए।
बता दें कि ‘कॉकरोच जनता पार्टी’ एक व्यंग्यात्मक डिजिटल आंदोलन है, जो युवाओं के मुद्दों को उठाने और नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर अभियान चला रहा है।
मूल हैंडल बैन होने के बाद यह संगठन ‘कॉकरोच इज बैक’ नाम के नए हैंडल से सक्रिय है, जिसके 2.27 लाख से अधिक फॉलोअर्स हैं।
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