दिल्ली दंगा: दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन व अन्य आरोपियों के लिए मांगी फांसी

दिल्ली दंगा: दिल्ली पुलिस ने ताहिर हुसैन व अन्य आरोपियों के लिए मांगी फांसी

नई दिल्ली। वर्ष 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के दौरान IB अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड मामले में कड़कड़डूमा कोर्ट द्वारा पूर्व आम आदमी पार्टी (AAP) पार्षद ताहिर हुसैन और अन्य चार आरोपियों को दोषी करार दिए जाने के बाद,अब इस मामले में सजा का इंतज़ार है।

मामले की सुनवाई करते हुए कड़कड़डूमा कोर्ट ताहिर हुसैन सहित नाजिम, कासिम, अनस और जावेद को हत्या, दंगा फैलाने और सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने के मामलों में पहले ही दोषी ढहरा चुकी है।

इस बीच इस सनसनीखेज मामले में दिल्ली पुलिस ने मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन व अन्य दोषियों के लिए अदालत से सख्त से सख्त सजा यानी फांसी की सजा की मांग की है।

अभियोजन पक्ष और दिल्ली पुलिस का तर्क है कि यह अपराध एक सोची-समझी साजिश के तहत एक सरकारी अधिकारी के खिलाफ किया गया एक अत्यंत गंभीर कृत्य है, इसलिए समाज में कड़ा संदेश देने के लिए दोषियों को मृत्युदंड (फांसी) दिया जाना चाहिए।

क्या है पूरा मामला?

फरवरी 2020 में नागरिकता संशोधन कानून (CAA) को लेकर उत्तर-पूर्वी दिल्ली में हिंसक दंगे भड़क उठे थे। इन दंगों के दौरान आईबी के सुरक्षा सहायक अंकित शर्मा की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उनका शव चांद बाग इलाके के एक नाले से बरामद हुआ था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में उनके शरीर पर तेजधार और भारी हथियारों से 51 से अधिक घाव मिलने की बात सामने आई थी, जिससे इस वारदात की क्रूरता का अंदाजा लगाया जा सकता है।

अंकित शर्मा के पिता रविंदर कुमार की शिकायत पर दयालपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी, जिसमें जांच के दौरान तत्कालीन आप पार्षद ताहिर हुसैन का नाम मुख्य साजिशकर्ता के रूप में सामने आया था। इसके बाद पार्टी ने उन्हें निलंबित कर दिया था।


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Raja Zaid

"राजा ज़ैद एक जाने-माने पत्रकार हैं। उन्हें देश के प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों के साथ राजनीति और सामायिक विषयो की कवरेज का 15 वर्षो से अधिक का अनुभव है।