नई दिल्ली: सपा नेता आज़म खां की ईडी गिरफ्तारी का मामला अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ट्रांसफर हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को हाईकोर्ट भेजते हुए निर्देश दिया है कि आगामी 16 नवंबर को डिवीजन बेंच मामले की सुनवाई करें। इसके साथ ही शीर्ष अदालत ने आज़म खां को अंतरिम राहत देने की मांग पर भी हाईकोर्ट को विचार करने के लिए कहा है।
सुप्रीम कोर्ट में आजम खां की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने राजनीतिक प्रताड़ना का आरोप लगाते हुए उनके खिलाफ दर्ज मामलों और लगातार हो रही कानूनी कार्रवाई पर सवाल उठाए।
सिब्बल ने अदालत में पहले दर्ज 87 एफआईआर का हवाला देते हुए दलील दी कि जमानत मिलने के तुरंत बाद आजम खां को एक नए मामले में फिर गिरफ्तार कर लिया गया, जो गिरफ्तारी की परिस्थितियों पर सवाल खड़े करता है।
इस पर मुख्य न्यायाधीश (CJI) सूर्यकांत ने दलीलों पर टिप्पणी करते हुए कहा कि “आपकी दलील में कुछ दम हो सकता है, लेकिन हम कोई राय व्यक्त नहीं करना चाहते”, साथ ही अदालत ने स्पष्ट किया कि वह फिलहाल मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी नहीं कर रही है।
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संजना कुमारी: रियल-टाइम खबरों पर मजबूत पकड़ रखने वाली डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और पत्रकार, जो सामाजिक-राजनीतिक, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक घटनाक्रमों को डिजिटल दर्शकों के लिए सटीक व आकर्षक बनाती हैं