बागी सांसदों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई: अभिषेक बनर्जी की याचिका पर आ सकता है फैसला

बागी सांसदों पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई: अभिषेक बनर्जी की याचिका पर आ सकता है फैसला

नई दिल्ली: तृणमूल कांग्रेस के 20 बागी सांसदों को अयोग्य ठहरने के मामले पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। पार्टी के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा इस फैसले में हो रही देरी को अदालत में चुनौती दी है। उन्होंने शीर्ष अदालत से इस मामले पर जल्द फैसला लेने की मांग की है। इस अहम् याचिका पर मुख्य न्यायधीश जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई कर सकती है।

तृणमूल कांग्रेस में बगावत के बाद 20 सांसदों के पार्टी से अलग होकर नेशनलिस्ट सिटिजंस पार्टी ऑफ इंडिया (एनसीपीआई) में विलय का दावा करने और लोकसभा में अलग समूह के रूप में मान्यता मांगने का मामला सामने आया है।

अभिषेक बनर्जी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया

इसके जवाब में टीएमसी का तर्क है कि ये सभी सांसद पार्टी के चुनाव चिह्न पर जीते थे, इसलिए किसी दूसरे राजनीतिक गठन में शामिल होने पर उन पर संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत दल-बदल विरोधी कानून लागू होता है।

तृणमूल कांग्रेस के नेता अभिषेक बनर्जी ने अपनी ही पार्टी के 20 बागी सांसदों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के पास इन बागियों को अयोग्य घोषित करने की याचिकाए दी थी।

इस कार्यवाई में हो रही देरी को चुनौती देते हुए उन्होंने अदालत से जल्द फैसले की मांग की है। लोकसभा के मानसून सत्र में इन सांसदों के लिए अलग बैठने का इंतज़ाम किया गया था। अब इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में होने वाली सुनवाई से ही बागी सांसदों की खिलाफ आगे क्या कदम उठाया जाएगा।


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Sanjana Kumari

संजना कुमारी: रियल-टाइम खबरों पर मजबूत पकड़ रखने वाली डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और पत्रकार, जो सामाजिक-राजनीतिक, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक घटनाक्रमों को डिजिटल दर्शकों के लिए सटीक व आकर्षक बनाती हैं