IRCTC घोटाला: लालू, राबड़ी और तेजस्वी यादव पर कोर्ट में आरोप
नई दिल्ली: IRCTC होटल मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू सुप्रीम कोर्ट ने आज बड़ा आदेश जारी किया है।
अदालत ने पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटे तेजस्वी यादव समेत कुल 9 आरोपियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आरोप चार्जेस तय करने का निर्देश दिया है।
अदालत ने इस मामले में लारा प्रोजेक्ट्स कंपनी और चार अन्य लोगों के खिलाफ भी मुकदमे की मंजूरी दी है।
अदालत ने लालू प्रसाद यादव अदालत ने उनके द्वारा अपने पद के गलत इस्तेमाल दुरुपयोग पर गहरा शक जताया है। “कोर्ट को पूरा शक है कि उन्होंने अपनी कुर्सी या ताकत का गलत फायदा उठाया है।
“यह मामला उनके रेल मंत्री कार्यकाल से जुड़ा है। अदालत के अनुसार, रेलवे अधिकारियों ने निविदा प्रक्रिया में हेरफेर किया था।
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इस हेरफेर के जरिये रांची और पुणे में होटल लीज पर देने का रास्ता बनाया गया। अदालत ने स्पष्ट किया कि जांच की प्रकृति, समय और प्रक्रिया राजनीतिक प्रतिशोध से प्रेरित नहीं थी।
पद के दुरुपयोग का संदेह
सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद ने अपने पद का दुरुपयोग किया। उनके कार्यकाल के दौरान रेलवे अधिकारियों ने निविदाओं में गड़बड़ी की।
रांची और पुणे में होटलों को किराए लीज पर देने के लिए यह धोखाधड़ी और हेरफेर की गई थी। इस पूरे लेन-देन और घोटाले में काले धन को सफेद करने मनी लॉन्ड्रिंग के गंभीर आरोप हैं
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