जंतर-मंतर प्रदर्शन: 17 प्रदर्शनकारियों को कोर्ट से राहत, DCP से मांगा गया जवाब
नई दिल्ली: पटियाला हाउस कोर्ट ने जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार किए गए 17 लोगों को जमानत दे दी है।
इंडियन यूथ कांग्रेस के मुताबिक, हिरासत में लिए गए इन लोगों में वोट चोरी के मुद्दे पर प्रदर्शन और कवरेज कर रहे छात्र व स्वतंत्र पत्रकार शामिल थे। अधिक जानकारी के लिए संबंधित समाचार स्रोतों का अवलोकन करें।
14 दिन की जेल की मांग खारिज
पुलिस ने अदालत के सामने सभी आरोपियों की 14 दिन की न्यायिक हिरासत की मांग की थी, जिसका बचाव पक्ष के वकीलों ने कड़ा विरोध किया।
वकीलों ने दलील दी कि आरोपियों पर लगाए गए अपराधों में अधिकतम सजा सात साल से कम है और गिरफ्तारी के आधार में किसी भी आरोपी की व्यक्तिगत भूमिका स्पष्ट नहीं की गई है।
साथ ही, अदालत को यह भी बताया गया कि प्रदर्शन के दौरान कुछ आरोपियों को चोटें आई थीं और दो ने थाने में हिरासत के दौरान मारपीट का आरोप लगाया है, जिन्हें समय पर मेडिकल सुविधा नहीं दी गई।
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पटियाला हाउस कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुनने के बाद सभी 17 आरोपियों को 15 हजार रुपये के जमानती बॉन्ड पर जमानत दे दी है।
इनमें चार महिला आरोपियों को व्यक्तिगत मुचलके पर तत्काल रिहा कर दिया गया, जबकि बाकी 13 आरोपियों की रिहाई जमानतदार पेश करने के बाद होगी।
इसके साथ ही, अदालत ने नई दिल्ली के DCP से इस पूरे मामले की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने निर्देश दिया है कि संसद मार्ग थाने के CCTV फुटेज को सुरक्षित रखा जाए।
इसके अलावा, न्यायाधीश ने पुलिस को कड़े आदेश दिए हैं कि चोटिल हुए सभी प्रदर्शनकारियों को तुरंत जरूरी इलाज मुहैजा कराया जाए।
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