महुआ मोइत्रा को बड़ी राहत: सर्किट हाउस आवंटन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने आज शुक्रवार को पश्चिम बंगाल के कृष्णा नगर सर्किट हाउस में ठहरने की व्यवस्था को लेकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) सांसद महुआ मोइत्रा की शिकायत का समाधान कर दिया ।
कोर्ट ने मामले का निपटारा करते हुए कहा कि टीएमसी सांसद को अपनी यात्रा से केवल एक दिन पहले जिला प्रशासन को सूचित करना होगा, जिसके बाद प्रोटोकॉल के अनुसार उनके ठहरने की व्यवस्था कर दी जाएगी।
तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है।
मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि यदि महुआ अपने संसदीय क्षेत्र कृष्णा नगर नदिया जिला का दौरा करना चाहती हैं तो अधिकारियों को इसके लिए Circuit House में ठहरने सहित सभी जरूरी व्यवस्थाएं करनी चाहिए।
कोर्ट के इस आदेश के बाद 1 सितंबर को जारी उस सर्कुलर में बदलाव होगा जिसके तहत यात्रा से 3-4 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य था।
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वरिष्ठ वकील गोपाल शंकरनारायणन ने कोर्ट को बताया कि महुआ दुर्गा पूजा के दौरान अपने क्षेत्र में जाना चाहती हैं। इससे पहले महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया था कि जिला प्रशासन ने उन्हें सर्किट हाउस से बाहर निकाल दिया था और सुरक्षा भी नहीं दी थी।
इसके अलावा, MPLADS प्रोजेक्ट्स में रुकावट के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट ने अधिकारियों को उनकी शिकायतों पर ध्यान देने का निर्देश दिया और कहा कि संतुष्ट न होने पर महुआ हाईकोर्ट जा सकती हैं।
महुआ ने स्पीकर बिरला से भी की शिकायत
14 अगस्त की रात कृष्णानगर सर्किट हाउस में कमरा खाली कराने के दबाव और बाहर हुई नारेबाजी पर सांसद महुआ मोइत्रा ने आपत्ति जताई थी। उन्होंने ओम बिरला को पत्र लिख स्पीकर से दखल देने और कोर्ट जाने की बात कही थी।
महुआ के अनुसार, बुकिंग या पहुंचने पर रोक की कोई सूचना नहीं दी गई थी। एसपी-डीएम आवास के सामने होने से उन्होंने परिसर की सुरक्षा पर भी सवाल उठाए थे। वहीं, 16 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने 24 घंटे की सूचना पर ठहरने और सुरक्षा के निर्देश दिए हैं।
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