पटना फायरिंग केस: खान सर को कोर्ट से राहत, 30 जून तक गिरफ्तारी पर रोक बढ़ी
पटना कोचिंग विवाद मामले में खान सर को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है, जहां पुलिस द्वारा अपडेटेड केस डायरी पेश किए जाने के बाद उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को 30 जून तक बढ़ा दिया गया है
पटना: कोचिंग विवाद और फायरिंग मामले में फैजल खान उर्फ खान सर को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। पटना सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद अदालत ने उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को 30 जून 2026 तक बढ़ा दिया है।
जिससे तब तक उनके खिलाफ किसी भी दंडात्मक या कठोर कार्रवाई से उन्हें अंतरिम सुरक्षा मिलती रहेगी। शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान कदमकुआं थाना के जांच अधिकारी (IO) ने कोर्ट के पिछले आदेश का पालन करते हुए पूरी तरह से अपडेटेड केस डायरी पेश की।
इससे पहले पुलिस ने अधूरी डायरी पेश की थी, जिस पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताई थी। डायरी पेश किए जाने के बाद खान सर के वकीलों ने तुरंत अंतिम बहस शुरू करने का आग्रह किया, लेकिन दूसरे पक्ष के वकीलों ने इसका विरोध करते हुए नई डायरी का अध्ययन करने के लिए समय मांगा।
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कोर्ट ने इस अनुरोध को स्वीकार करते हुए समीक्षा के लिए तीन दिन का समय दिया और अगली सुनवाई के लिए 30 जून की तारीख तय कर दी।
खान सर के वकील अरविंद कुमार मौर ने सुनवाई के बाद बताया कि जांच अधिकारी द्वारा अपडेटेड केस डायरी सौंप दी गई है और अब इस मामले पर बहस मंगलवार यानी 30 जून को होगी।
उन्होंने स्पष्ट किया कि इस केस से जुड़े जितने भी आरोपी हैं—चाहे वे खान सर हों, उनके कलीग्स हों या स्टाफ—उन सभी की अग्रिम और नियमित जमानत याचिकाओं पर अब एक साथ मंगलवार को ही सुनवाई की जाएगी। वकील के अनुसार, खान सर को पहले ही सुरक्षा मिल चुकी है और वे पुलिस जांच में पूरी तरह सहयोग कर रहे हैं।
गौरतलब है कि इस मामले में शामिल खान सर के दो पर्सनल बॉडीगार्ड फिलहाल बेउर जेल में बंद हैं। कोर्ट ने जेल में बंद इन सुरक्षाकर्मियों की रेगुलर जमानत अर्जी को भी मुख्य मामले के साथ टैग कर दिया है, जिसके कारण अब 30 जून का दिन बेहद अहम हो गया है क्योंकि सभी आरोपियों के भाग्य का फैसला मंगलवार को एक ही अदालत में होगा।
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