प्रक्रिया का हवाला देकर पुलिस ने रोकी CJP की अर्जी: जंतर-मंतर प्रदर्शन को नहीं मिली मंजूरी
नई दिल्ली: दिल्ली पुलिस की संयुक्त आयुक्त नूपुर प्रसाद ने स्पष्ट किया है कि मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ जंतर-मंतर पर होने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन को मंजूरी नहीं दी गई है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि तय प्रक्रिया का पालन न करने के कारण इस आंदोलन की अनुमति खारिज की गई है, क्योंकि सीजेपी का आवेदन 7 अक्टूबर को बेहद कम समय पहले प्राप्त हुआ था।
संयुक्त पुलिस आयुक्त नूपुर प्रसाद ने बताया कि CJP के सह-संयोजक सौरव दास द्वारा प्रदर्शन के लिए दिया गया आवेदन बहुत कम समय पहले प्राप्त हुआ था, जबकि निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार कम से कम 10 दिन पहले सूचना देना अनिवार्य होता है।
नई दिल्ली में कड़े कानूनी प्रतिबंध लागू
इसके अलावा, पूर्व प्रदर्शनों के दौरान पार्टी द्वारा कानूनी निर्देशों और अपने वचनों का उल्लंघन किए जाने से बने विश्वास के अभाव तथा वर्तमान में कानून-व्यवस्था, सार्वजनिक सुरक्षा और यातायात नियमन को सुचारू रूप से बनाए रखने की आवश्यकता के चलते प्रशासन ने इस बार प्रदर्शन की अनुमति अस्वीकार कर दी है।
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सुरक्षा व्यवस्था को चाक-चोबंद बनाए रखने के लिए नई दिल्ली जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 लागू कर दी गई है। इस विशेष कानूनी प्रावधान के तहत प्रशासन को सार्वजनिक शांति और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए आवश्यक प्रतिबंधात्मक कदम उठाने और निषेधाज्ञा लागू करने के पूरे अधिकार मिलते हैं।
ताकि आम जनता की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। पुलिस अधिकारियों ने साफ तौर पर आगाह किया है। कि इस प्रतिबंधित झेत्र में किसी भी प्रकार का उल्लंघन बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और यदि कोई भी व्यक्ति इस सरकारी आदेश या पाबंदियों को तोड़ने की कोशिश करेगा, तो उसके खिलाफ तुरंत कड़ी क़ानूनी कार्यवाई की जाएगी।
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