उत्तराखंड एफआईआर: राहुल गांधी पर केस दर्ज होने के बाद क्या होगी गिरफ्तारी
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नई दिल्ली: लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के खिलाफ एक एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है। यह मामला उत्तराखंड के हल्द्वानी का है, जहाँ रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की एक रैली हुई थी।
रैली खत्म होने के बाद उस मैदान पर गंगाजल छिड़क कर ‘शुद्धीकरण हवन’ किया गया था, जिसे लेकर हुए विवाद के बाद राहुल गांधी पर यह कानूनी कार्रवाई हुई है।
विवाद तब शुरू हुआ जब कांग्रेस ने इस धार्मिक अनुष्ठान (पूजा-पाठ) को दलितों का अपमान और छुआछूत से जुड़ा हुआ बताया। कांग्रेस ने मांग की कि ऐसा करने वाले आयोजकों पर एससी/एसटी एक्ट (SC/ST Act) के तहत मुकदमा दर्ज किया जाए।
राहुल गांधी ने भी इस बात पर कड़ा एतराज जताया और प्रेस कॉन्फ्रेंस (पत्रकार वार्ता) करके आयोजकों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करने की मांग की।
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इसके बाद, वाल्मीकि समाज के एक स्थानीय प्रतिनिधि की शिकायत पर पुलिस ने राहुल गांधी के ही खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुँचाने और एससी/एसटी एक्ट (SC/ST Act) के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया।
मुकदमा दर्ज होने के बाद से ही कांग्रेस पार्टी लगातार विरोध कर रही है। कांग्रेस का आरोप है कि यह भाजपा सरकार की दलित-विरोधी सोच को दिखाता है और विपक्ष की आवाज को दबाने की एक सोची-समझी साजिश है। इस कार्रवाई के विरोध में कांग्रेस पूरे राज्य में प्रदर्शन कर रही है।
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