राम मंदिर चढ़ावा गबन मामला: हाईकोर्ट में PIL, संघ ने तलब की रिपोर्ट
अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे के कथित गबन मामले में सीबीआई जांच और कैग ऑडिट के लिए हाईकोर्ट में याचिका दायर होने के बाद, संघ द्वारा रिपोर्ट तलब करने और पूर्व लेखा प्रभारी के गंभीर आरोपों से विवाद गहरा गया है
अयोध्या: श्रीराम जन्मभूमि मंदिर में दान के रूप में मिले चढ़ावे में कथित गबन के मामले ने तूल पकड़ लिया है।
इस प्रकरण की जांच के लिए स्थानीय अधिवक्ता मोहित अशोक ने लखनऊ हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका (PIL) दाखिल की है, जिस पर अगले सप्ताह सुनवाई संभावित है।
याचिका में केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) से जांच कराने और दानपात्रों में प्राप्त नकदी व आभूषणों का भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (CAG) से ऑडिट कराने की मांग की गई है। इस याचिका में केंद्र, राज्य सरकार, सीबीआई, सीएजी और श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को पक्षकार बनाया गया है।
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इस घटनाक्रम के बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) ने भी मामले की रिपोर्ट तलब की है, जिसके आधार पर मंदिर प्रबंधन और कर्मचारियों की कार्यप्रणाली की समीक्षा की जा रही है। मंदिर की व्यवस्था में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए कर्मचारियों के दायित्वों में बदलाव और कुछ को हटाने पर विचार किया जा रहा है।
सूत्रों के अनुसार कथित तौर पर गबन की गई डेढ़ करोड़ रुपये की राशि बरामद होने की चर्चा है और बैंक कर्मियों सहित संदिग्धों से पूछताछ जारी है।
इस मामले को और हवा मंदिर के पूर्व लेखा प्रभारी महिपाल सिंह के दावों ने दी है जिसमें उन्होंने लंबे समय से नोटों की गड्डियों में हेराफेरी का गंभीर आरोप लगाया है। हालांकि राम मंदिर ट्रस्ट ने फिलहाल इस पूरे मामले पर आधिकारिक रूप से चुप्पी साध रखी है।
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