सुप्रीम कोर्ट से टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी को मिली विदेश जाने की अनुमति
Discover more from
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
टीएमसी के नेता अभिषेक बनर्जी को अपनी आंखो के इलाज के लिए तीन हफ्ते के लिए विदेश जाने के लिए सुप्रीम कोर्ट से अनुमति मिल गई है अभिषेक बनर्जी ने कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सांसद अभिषेक बनर्जी को राहत देते हुए आंखों के इलाज के लिए तीन हफ्ते के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी है।
उन्होंने कलकत्ता हाईकोर्ट के उस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उनकी याचिका खारिज कर दी गई थी।
इससे पहले कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनकी याचिका यह कहते हुए खारिज कर दी थी कि वह कोलकाता के एसएसकेएम अस्पताल के मेडिकल बोर्ड के सामने अपनी मेडिकल जांच कराने के लिए तैयार नहीं थे।
इसे भी पढ़ें: JPSC-JSSC आंदोलन: मंत्रियों से छात्रों की वार्ता बेनतीजा
कोर्ट का कहना था कि मेडिकल बोर्ड की विशेषज्ञ राय के आधार पर ही यह आकलन किया जा सकता था कि उन्हें विदेश जाकर इलाज कराने की वास्तव में जरूरत है या नहीं।
हाईकोर्ट ने यह भी तर्क दिया था कि जांच जारी रहने के दौरान वह याचिकाकर्ता को विदेश यात्रा की अनुमति देने के पक्ष में नहीं है और कोलकाता में आंखों के इलाज के लिए कई नामी क्लिनिक मौजूद हैं।
अभिषेक बनर्जी ने अपने खिलाफ दर्ज उस प्राथमिकी को रद्द करने की भी मांग की थी, जो पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण से पहले 27 अप्रैल को आयोजित एक जनसभा में विपक्षी दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं के खिलाफ कथित टिप्पणियों से जुड़ी हुई है।
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
