हाईकोर्ट के आदेश का उल्लंघन: ममता बनर्जी पर FIR दर्ज
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कोलकत्ता: कोलकत्ता हाईकोर्ट के आदेशों का उल्लंघन करने के आरोप में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी छात्र संगठन के आयोजकों के खिलाफ कोलकाता के हेस्टिंग्स पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर (FIR) दर्ज की गई है।
यह पूरा मामला 28 अगस्त को कोलकाता के कैथेड्रल रोड पर आयोजित टीएमसी छात्र परिषद (TMCP) के स्थापना दिवस कार्यक्रम से जुड़ा है।
अदालत ने इस सभा के लिए शर्त रखी थी कि सड़क का एक हिस्सा यातायात के लिए खुला रखा जाएगा, लेकिन कार्यक्रम के दौरान पूरी सड़क को ब्लॉक कर दिया गया और तय समय सीमा के बाद भी लाउडस्पीकर बजाए गए।
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संज्ञान (Suo Motu) लेते हुए शिकायत दर्ज की है कि कार्यकर्ताओं ने सरकारी बैरिकेड्स तोड़े और ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों के साथ धक्का-मुक्की की।
इस मामले में ममता बनर्जी और अन्य नेताओं के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 61(2) (आपराधिक साजिश), धारा 223 (अदालती आदेश की अवज्ञा) और धारा 132 (सरकारी कर्मचारी पर हमला) जैसी गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है।
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