सीजेपी मार्च पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार; कहा- सुरक्षा देखना अधिकारियों का काम

सीजेपी मार्च पर रोक से सुप्रीम कोर्ट का इनकार; कहा- सुरक्षा देखना अधिकारियों का काम

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा आगामी 5 सितंबर को निकाले जाने वाले मार्च (प्रदर्शन) पर रोक लगाने से पूरी तरह इनकार कर दिया।

इस मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस (मुख्य न्यायाधीश) सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस वी मोहना की तीन जजों की बेंच ने की। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा की याचिकाकर्ता के पास कोई ठोस कारण या सबूत नहीं है जिससे यह अंदाजा लगाया जा सके की इस मार्च के दौरान कोई अनहोनी या हिंसक घटना घटेगी।

अदालत ने याचिकाकर्ता को झटका देते हुए कहा की अगर उन्हे कोई शिकायत है तो वे अपनी आरजी उस हाई लेवल कमेटी (उच्च स्तरीय समिति) के पास लेकर जाएं जिसे कोर्ट ने पहले ही छात्रों पर हुई पुलिस हिंसा की जांच के लिए बनाया है।

इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया की इस मामले से जुडी याचिका को इसी तरह के अन्य सभी पुराने मामलो (पेंडिंग केस) के साथ जोड़ दिया जाए जिन पर अब आगामी 10 सितंबर को एक साथ बड़ी सुनवाई होगी।


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Sanjana Kumari

संजना कुमारी: रियल-टाइम खबरों पर मजबूत पकड़ रखने वाली डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और पत्रकार, जो सामाजिक-राजनीतिक, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक घटनाक्रमों को डिजिटल दर्शकों के लिए सटीक व आकर्षक बनाती हैं