दिल्ली वोटर लिस्ट का नया ड्राफ्ट जारी: 47.7 लाख नाम हटे, ऐसे चेक करें लिस्ट में अपना नाम
नई दिल्ली: दिल्ली में वोटर लिस्ट (मतदाता सूची) में सुधार के बाद नया ड्राफ्ट रोल आज, सोमवार को जारी कर दिया गया है। दिल्ली के सभी 13 जिलों में पिछले दो महीनो से चल रही एसआईआर की प्रक्रिया अब पूरी हो चुकी है।
यदि दिल्ली का कोई भी नागरिक इस नै डरफ लिस्ट में अपना नाम देखना या जांचना चाहता है तो वह मुख्य निर्वाचन अधिकारी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आसानी से अपना नाम चेक कर सकता है।
लाखों मतदाताओं के लिए ड्राफ्ट रोल बेहद अहम
दिल्ली में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के तहत जारी ड्राफ्ट रोल लाखों मतदाताओं के लिए बेहद अहम है क्योंकि करीब 1.45 करोड़ मौजूदा मतदाताओं में से लगभग 47.7 लाख नाम इस ड्राफ्ट सूची में दिखाई नहीं देंगे, हालांकि ऐसे मतदाताओं के लिए राहत की बात यह है कि नाम छूटने पर प्रक्रिया खत्म नहीं होगी बल्कि 31 अगस्त से 30 सितंबर तक वे अपना दावा पेश कर सकेंगे
जिसके लिए उन्हें आधिकारिक पोर्टल पर जिला, विधानसभा और भाषा का चयन कर कैप्चा भरकर पीडीएफ में अपना नाम चेक करना होगा, लेकिन इस बार केवल पहचान बताना पर्याप्त नहीं होगा क्योंकि निर्वाचन अधिकारियों की जांच में जिन मतदाताओं का विवरण वर्ष 2002 की एसआईआर सूची से मेल नहीं खाएगा या जिनके नाम, पारिवारिक संबंध और उम्र में असामान्य अंतर व संदेह पाया जाएगा, उनसे अतिरिक्त जानकारी या दस्तावेज मांगे जा सकेंगे, जो जन्मतिथि के आधार पर अलग-अलग वर्गों के लिए तय किए गए हैं
इसे भी पढ़ें: कौन किसको समर्थन कर रहा है ये हमारा मामला नहीं : दिलीप घोष
आधार कार्ड को अकेले पर्याप्त दस्तावेज नहीं माना जाएगा
जैसे एक जुलाई 1987 से पहले जन्मे व्यक्ति को जन्मतिथि या जन्मस्थान का दस्तावेज, एक जुलाई 1987 से दो दिसंबर 2004 के बीच जन्मे मतदाताओं को माता-पिता में से किसी एक का दस्तावेज और दो दिसंबर 2004 के बाद जन्मे व्यक्ति को स्वयं के साथ माता-पिता दोनों से जुड़े दस्तावेज देने होंगे, जबकि आधार कार्ड को अकेले पर्याप्त दस्तावेज नहीं माना जाएगा और मतदाताओं को अपनी पात्रता व नागरिकता साबित करने के लिए अन्य स्वीकार्य दस्तावेज भी उपलब्ध कराने होंगे।
वोटर लिस्ट में नाम जुड़वाने से चुके लोगो के लिए अभी भी मौका है। जिन लोगो के घर पर फॉर्म नहीं पंहुचा या जो इसे जमा नहीं कर पाए वे फॉर्म-6 भरकर अपना नाम जुड़वा सकते है। यह सुविधा ऑनलाइन और ऑफ़लाइन दोनों तरीको से मिलेगी।
ऑनलाइन आवेदन के लिए दिल्ली चुनाव आयोग की वेबसाइट पर फॉर्म-6 भरकर जरुरी कागजात अपलोड करने होंगे जबकि ऑफलाइन के लिए मतदाता अपने नजदीकी पोलिंग बूथ पर जाकर फॉर्म और दस्तावेज जमा कर सकते है। इसके आलावा जिन लोगो को जांच के बाद कोई नोटिस मिला है वे भी इसी तरीके से अपने सही दस्तावेज जमा कर अपना पक्ष रख सकते है।
Discover more from
Subscribe to get the latest posts sent to your email.
