अभिषेक बनर्जी को हाईकोर्ट से बड़ी राहत: 3 मामलो में गिरफ्तारी पर 30 नवंबर तक रोक
नई दिल्ली: पश्चिम बंगाल के बड़े नेता और टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने उनके खिलाफ दर्ज तीन एफआईआर के मामलो में उनकी गिरफ़्तारी पर फिलहाल रोक लगा दी है। अदालत ने कहा की इस समय उन्हे जेल में रखकर पूछताछ करने की कोई जरुरत नहीं दिखती है। हालाँकि कोर्ट ने यह शर्त भी राखी है की उन्हे जाँच टीम को पूरा सहयोग करना होगा जिसका मतलब है की अभी यह मामला पूरी तरह बंद नहीं हुआ है
कलकत्ता हाईकोर्ट ने तृणमूल कांग्रेस सांसद अभिषेक बनर्जी को तीन एफआईआर के मामलों में 30 नवंबर या अगले आदेश तक किसी भी प्रकार की दंडात्मक कार्रवाई या गिरफ्तारी से अंतरिम सुरक्षा प्रदान की है, जिसके तहत न्यायमूर्ति सौगत भट्टाचार्य की अदालत ने स्पष्ट किया कि उन्हें पूछताछ के लिए बुलाने से कम से कम 48 घंटे पहले जांच एजेंसी को नोटिस देना होगा और उन्हें जांच में पूरा सहयोग करना होगा।
अदालत ने यह भी टिप्पणी की कि मिलते-जुलते आधार वाली एफआईआर के लिए अलग-अलग याचिकाएं दायर करने की आवश्यकता नहीं है, और इस मामले की अगली सुनवाई 23 नवंबर को तय की गई है जब जांच एजेंसी को प्रगति रिपोर्ट पेश करनी होगी, जबकि उनकी विदेश यात्रा सुप्रीम कोर्ट की पूर्व अनुमति और शर्तों के अधीन ही मान्य रहेगी।
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पश्चिम बंगाल में बीजेपी सरकार बनने के बाद मई महीने में अभिषेक बनर्जी के खिलाफ कुल 16 FIR दर्ज होने की बात सामने आई थी। कलकत्ता हाईकोर्ट का ताजा आदेश इनमे से केवल तीन एफआईआर से जुड़ा है। इसका मतलब यह है की उन्हे सभी मामलों में पूरी राहत नहीं मिली है। कोर्ट ने सिर्फ इन तीन मामलो में उनकी गिरफ़्तारी पर रोक लगाई है जबकि बाकि बचे 13 मामलो की क़ानूनी प्रक्रिया अलग से चलती रहेगी।
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