मेरठ ड्रम मर्डर केस: मुस्कान और साहिल दोषी करार, सजा पर फैसला सुरक्षित

मेरठ ड्रम मर्डर केस: मुस्कान और साहिल दोषी करार, सजा पर फैसला सुरक्षित

उत्तर प्रदेश: मेरठ के बहुचर्चित सौरभ राजपूत मर्डर केस में जिला अदालत ने 30 सितंबर बड़ा फैसला सुनाते हुए दो मुख्य आरोपियों को दोषी ठहराया है। जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा की कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए मुस्कान रस्तौगी और साहिल शुक्ला को हत्या का दोषी माना है। अदालत ने दोनों की सजा पर बहस पूरी करने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है जिस पर जल्द ही सजा का एलान किया जाएगा।

सौरभ राजपूत हत्याकांड में करीब 13 महीने चली सुनवाई के बाद जिला अदालत ने बुधवार को आरोपी मुस्कान रस्तौगी और साहिल शुक्ला को दोषी करार देते हुए सजा पर फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिसके तहत दोनों की सुरक्षा कारणों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी कराई गई। अभियोजन पक्ष के अनुसार मामले में 22 गवाहों के बयान दर्ज किए गए और तत्कालीन जिला जज के आदेश पर प्रतिदिन सुनवाई के दौरान करीब 125 तारीखें लगीं।

परिजनों ने की फाँसी की मांग

फैसले से पहले सौरभ के परिजनों ने आरोपियों के लिए फांसी की सजा की मांग की थी और न्याय की गुहार लगाई थी। यह मामला 18 मार्च 2025 का है, जब ब्रह्मपुरी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि 2016 में सौरभ ने मुस्कान रस्तौगी से प्रेम विवाह किया था और वर्ष 2019 से मुस्कान के साहिल शुक्ला के साथ संबंध थे, जिसके बाद 5 मार्च 2025 से सौरभ के लापता होने पर उसके भाई बबलू ने मुस्कान और साहिल पर हत्या की आशंका जताते हुए तलाश की मांग की थी।

पुलिस की तफ्दीश के मुताबिक, 3 मार्च को मुस्कान और साहिल ने मिलकर सौरभ की हत्या कर दी थी। वारदात को अंजाम देने के बाद दोनों आरोपी 5 मार्च को छुट्टियां मनाने शिमला-मनाली भाग गए। जब वे 17 मार्च को मेरठ वापस लौटे, तो पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया। इस सनसनीखेज हत्याकांड में पुलिस ने पीड़ित सौरभ के शव के टुकड़े एक नीले रंग के ड्रम से बरामद किए थे।


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Sanjana Kumari

संजना कुमारी: रियल-टाइम खबरों पर मजबूत पकड़ रखने वाली डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और पत्रकार, जो सामाजिक-राजनीतिक, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक घटनाक्रमों को डिजिटल दर्शकों के लिए सटीक व आकर्षक बनाती हैं