ताहिर हुसैन की अपील मंजूर,अंकित शर्मा मर्डर की 2 दिसंबर को होगी एक साथ सुनवाई
नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट ने आईबी अधिकारी अंकित शर्मा हत्याकांड मामले में दोषी ताहिर हुसैन की अपील पर सुनवाई करने की मंज़ूरी दे दी है। ताहिर हुसैन को इस मामले में उम्रकैद की सजा मिली हुई है।
अदालत ने साफ किया है कि इस मामले से जुड़ी सभी अपीलें एक साथ 2 दिसंबर को सुनी जाएंगी यह पूरा मामला 2020 में दिल्ली दंगों के दौरान हुई आईबी अधिकारी की हत्या से जुड़ा है। जिसमें ताहिर हुसैन को दोषी करार दिया गया था।
सुनवाई के दौरान ताहिर हुसैन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राजीव मोहन ने अदालत को बताया कि उनके मुवक्किल को धारा 307, 109 और 144 के तहत दोषी ठहराया गया है, जबकि धारा 149 के मामले में उन्हें सिर्फ मदद और सहायता देने के आरोप में दोषी माना गया है।
वकील ने यह भी कहा कि उनके मुवक्किल को सिर्फ एक ही मुख्य अपराध, यानी धारा 188 के तहत दोषी ठहराया गया है।
उन्होंनेन्हों नेअदालत के सामने यह दलील भी रखी कि मुकदमे के दौरान एक अभियोजन गवाह के बयान को गलत तरीके से समझा गया था, जिस पर निचली अदालत ने भरोसा किया था।
हाईकोर्ट में अपीलों की एक साथ सुनवाई पर विचार
दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि इस केस से जुड़े बाकी सभी जुड़े हुए मुकदमे पहले से ही 2 दिसंबर की तारीख पर तय हैं।
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सुनवाई के दौरान वकील राजीव मोहन ने कोर्ट को सुझाव दिया कि अगर सभी अपीलों में आरोपियों की भूमिका अलग-अलग साफ़ करके एक साथ सुनवाई हो, तो इससे कोर्ट का समय बचेगा।
पुलिस के वकील रजत नायर ने भी इस बात का समर्थन करते हुए कहा कि सरकार भी यही चाहती है कि सभी अपीलों पर एक साथ सुनवाई की जाए।
दोनों पक्षों की बातें सुनने के बाद अदालत ने अपील को मंज़ूरी दे दी और इस मामले में आधिकारिक नोटिस जारी करने का आदेश दे दिया।
साथ ही अदालत ने जेल प्रशासन से कैदी (ताहिर हुसैन) का पूरा रिकॉर्ड भी मंगवाने का आदेश दिया है, ताकि जेल में उसके व्यवहार और सज़ा के समय की सटीक जानकारी मिल सके।
अब इस अपील पर बाकी जुड़े हुए मुकदमों के साथ ही 2 दिसंबर को कोर्ट में सुनवाई होगी।
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