त्विषा शर्मा केस : भोपाल ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट के ब्रेक

त्विषा शर्मा केस : भोपाल ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही पर सुप्रीम कोर्ट के ब्रेक

नई दिल्ली: नोएडा की मॉडल और अभिनेत्री त्विषा शर्मा की 12 मई 2026 को भोपाल स्थित ससुराल में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाते हुए भोपाल की सत्र अदालत में लंबित कार्यवाही पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है।

त्विषा के पति समर्थ सिंह और सास (सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश गिरिबाला सिंह) पर प्रताड़ना के आरोपों के बीच, दिल्ली-एनसीआर निवासी पिता नवनीधि शर्मा ने मध्य प्रदेश में निष्पक्ष सुनवाई पर आशंका जताते हुए केस को भोपाल से दिल्ली स्थानांतरित करने के लिए याचिका दायर की थी।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची की पीठ ने याचिका पर सुनवाई करते हुए प्रतिवादियों को जवाब दाखिल करने का समय दिया है, और अब इस मामले की अगली सुनवाई 26 अक्टूबर को होगी।

उच्च न्यायालय के आदेश पर दोबारा पोस्टमार्टम और सीबीआई जांच के बाद दाखिल चार्जशीट में मौत को आत्महत्या मानते हुए प्रताड़ना के आरोप तय किए गए थे, जिसके आधार पर सत्र अदालत में सुनवाई शुरू हुई थी।


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Sanjana Kumari

संजना कुमारी: रियल-टाइम खबरों पर मजबूत पकड़ रखने वाली डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और पत्रकार, जो सामाजिक-राजनीतिक, क्षेत्रीय और सांस्कृतिक घटनाक्रमों को डिजिटल दर्शकों के लिए सटीक व आकर्षक बनाती हैं