खरगे हेट स्पीच मामला: राउज एवेन्यू कोर्ट ने शिकायतकर्ता से मांगा चुनावी भाषण का वीडियो लिंक
राउज एवेन्यू कोर्ट ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ आपराधिक शिकायत खारिज होने को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता से चुनावी रैली के कथित आपत्तिजनक भाषण का वीडियो लिंक मांगा है
नई दिल्ली: राजधानी दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे से संबंधित कथित हेट स्पीच के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है।
स्पेशल जज जितेंद्र सिंह ने शनिवार को मामले की सुनवाई करते हुए शिकायतकर्ता और उनके वकील रविंदर गुप्ता को निर्देश दिया कि वे अप्रैल 2023 में कर्नाटक के नरेगल में एक चुनावी रैली में दिए गए भाषण वाले समाचार क्लिप के लिंक दाखिल करें।
कोर्ट ने स्पष्टीकरण के लिए अगली सुनवाई की तारीख 6 अगस्त तय की है और कहा कि मामले में आगे बढ़ने से पहले कोर्ट उन वीडियो क्लिप को देखना और उनकी जांच करना चाहती है।
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दरअसल, राउज एवेन्यू कोर्ट मजिस्ट्रेट कोर्ट के उस आदेश के खिलाफ एक रिविजन याचिका पर सुनवाई कर रहा था, जिसमें शिकायत पर संज्ञान लेने से इनकार करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे के खिलाफ मामला खारिज कर दिया गया था।
इस रिविजन याचिका में तीस हजारी कोर्ट के 11 नवंबर, 2025 के उस आदेश को रद्द करने की मांग की गई है, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (RSS) से जुड़े वकील गुप्ता द्वारा दायर शिकायत को खारिज कर दिया गया था।
इससे पहले तीस हजारी कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि केवल किसी विचारधारा की आलोचना को ‘हेट स्पीच’ नहीं माना जा सकता, जब तक कि उससे समाज में हिंसा न भड़के।
कोर्ट ने यह भी कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष खरगे का बयान किसी जाति या धर्म के आधार पर नहीं था, बल्कि सैद्धांतिक रूप से राजनीतिक और वैचारिक सिद्धांतों पर आधारित था।
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